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अब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाना आसान, सरकार ने लिया ये फैसला

गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को जारी ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया है कि 3 और 12 अप्रैल को इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके विभिन्न राज्यों में ट्रकों को रोके जाने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी ट्रक बिना पास के कहीं भी आ-जा सकते हैं, बशर्ते ट्रक ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हों।

suman
Published on: 30 April 2020 4:12 PM GMT
अब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाना आसान, सरकार ने लिया ये फैसला
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नई दिल्ली गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को जारी ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया है कि 3 और 12 अप्रैल को इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके विभिन्न राज्यों में ट्रकों को रोके जाने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी ट्रक बिना पास के कहीं भी आ-जा सकते हैं, बशर्ते ट्रक ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हों। केंद्र सरकार ने देशभर में ट्रकों की आवाजाही की अनुमति है और उन्हें किसी भी राज्य से गुजरने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ ही, अब हरेक ट्रक में एक की जगह दो ड्राइवर रखने की अनुमति भी दे दी गई है।

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गृह मंत्रालय के आदेश

गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है, 'सभी ट्रक और सामान ढोने वाले दूसरे वाहनों को दो ड्राइवरों और एक हेल्पर के साथ आवाजाही की अनुमति है। ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रकों की आवाजाही बाधित हो रही है क्योंकि लोक अथॉरिटीज उनसे अपने-अपने जिलों/राज्यों से जारी पास मांगते हैं। भल्ला ने कहा, 'वैसे तो इस मामले को 3 और 12 अप्रैल को भी साफ कर दिया गया था, लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि माल से लदे या खाली ट्रकों और अन्य मालवाहकों को अलग से पास की जरूरत नहीं है। ट्रकों की आवाजाही लॉकडाउन के दौरान देशभर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।'

3 अप्रैल के ऑर्डर में यह स्पष्ट नहीं

आदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रकों की आवाजाही बाधित हो रही है क्योंकि लोक अथॉरिटीज उनसे अपने-अपने जिलों/राज्यों से जारी पास मांगते हैं। भल्ला ने कहा, 'वैसे तो इस मामले को 3 और 12 अप्रैल को भी साफ कर दिया गया था, लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि माल से लदे या खाली ट्रकों और अन्य मालवाहकों को अलग से पास की जरूरत नहीं है। ट्रकों की आवाजाही लॉकडाउन के दौरान देशभर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।'

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बता दें कि 3 अप्रैल के ऑर्डर में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए ही यह आदेश जारी किया गया है या फिर सभी वस्तुओं के लिए? एक उलझन यह भी था कि क्या उन्हें पास से मुक्त रखा गया है या नहीं? हां, इतना जरूर कहा गया था कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। और, अगर ट्रक अथवा अन्य मालवाहक खाली हों तो उनसे इनवॉइस, वे बिल आदि मांगे जाएं और दिखाने पर उन्हें जाने दिया जाए। इसतरह की प्रक्रिया से गुजरकर

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