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कश्मीर: मूल निवासियों के नए नियम: पूर्व CM ने जताई आपत्ति, बोले-वापस लें आदेश

जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को मूल निवासी प्रमाणपत्र देने का आदेश जारी हुआ। जिसका विरोध करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे ‘असंवैधानिक और जनविरोधी प्रक्रिया’ बताया।

Shivani Awasthi
Published on: 26 Jun 2020 11:23 PM IST
कश्मीर: मूल निवासियों के नए नियम: पूर्व CM ने जताई आपत्ति, बोले-वापस लें आदेश
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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मूल निवासी संबंधी नए नियमों पर आपत्ति जताई है और केंद्र की मोदी सरकार से मूल निवासियों के संबंध में जारी आदेश और नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

दरअसल, जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को मूल निवासी प्रमाणपत्र देने का आदेश जारी हुआ। जिसका विरोध करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे ‘असंवैधानिक और जनविरोधी प्रक्रिया’ बताया।

कश्मीर में बाहरी लोगो को मूल प्रमाणपत्र देने पर उठी आपत्ति

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि इसका मकसद स्थायी बाशिंदों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि मूल निवासी के लिए नए नियमों से जम्मू-कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा।

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उमर अब्दुल्ला बोले-बदलाव के पीछे के इरादे सही नहीं

उमर ने इस मामले में ट्वीट कर लिखा, ‘मूल निवासी के नियमों को लेकर हमारी सभी आशंका सच साबित हो रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बदलाव का विरोध करती है क्योंकि हमें इस बदलाव के पीछे के इरादे सही नहीं लगते हैं। जम्मू-कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत के दोनों तरफ के लोगों को इन नए नियमों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।'



जम्मू कश्मीर मूल निवासी प्रमाण पत्र (प्रक्रिया) नियम, 2020 की अधिसूचना जारी

बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल 18 मई को जम्मू कश्मीर मूल निवासी प्रमाण पत्र (प्रक्रिया) नियम, 2020 को अधिसूचित किया था।

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मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रदान करने को ‘असंवैधानिक और जनविरोधी प्रक्रिया' बताया

इस नियम का नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी विरोध कर रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि हम सर्वसम्मति से बाहरी लोगों को मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रदान करने की ‘असंवैधानिक और जनविरोधी प्रक्रिया’’ को खारिज करते हैं।

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