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जम्मू-कश्मीर के सरकारी दफ्तरों में फहराया जाएगा तिरंगा, जारी हुआ आदेश

संभागीय आयुक्त कार्यालय जम्मू ने सभी उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को अगले पंद्रह दिनों के अंदर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है।

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Published on: 29 March 2021 7:01 AM GMT
जम्मू-कश्मीर के सरकारी दफ्तरों में फहराया जाएगा तिरंगा, जारी हुआ आदेश
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जम्मू और कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी, एसपी को सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में सभी सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराने के निर्देश दिए गए हैं। यह देश राज्यपाल ने दिया है। इसके बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय जम्मू ने सभी उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को अगले पंद्रह दिनों के अंदर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है।

संभागीय आयुक्त, जम्मू द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जम्मू संभाग के विभिन्न विभागों के उपायुक्तों/मंडल प्रमुखों से कहा गया है कि वे भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के मुताबिक, उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, एसपी के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जम्मू और कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी, एसपी को सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उपराज्यपाल ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के तहत गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के उन लोगों की पहचान करने के लिए कहा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

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बता दें कि अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद बाद अब जम्मू-कश्मीर में सिर्फ भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान की आर्टिकल 144 के तहत लाल रंग का एक अलग झंडा स्वीकार किया गया था। 7 जुलाई 1952 को जम्मू-कश्मीर की संविधान निर्माता सभा ने एक अध्यादेश पारित किया और 11 जुलाई 1939 के झंडे को राज्य के आधिकारिक झंडे के रूप में स्वीकार किया था।

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