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सलाखों से बाहर निकले चिदंबरम: कल जाएंगे संसद, कांग्रेसी करेंगे ग्रैंड वेलकम

अदालत ने चिदंबरम को जमानत पर रिहा करते हुए आदेश दिया कि वह इस मामले के संबंध में मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे और निचली अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे।

Shivakant Shukla
Published on: 4 Dec 2019 3:46 PM GMT
सलाखों से बाहर निकले चिदंबरम: कल जाएंगे संसद, कांग्रेसी करेंगे ग्रैंड वेलकम
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नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 106 दिन बाद आरोपी 74 वर्षीय कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आखिरकार 4 दिसंबर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद चिदंबरम जेल की सलाखों से बाहर आ चुके हैं। इस दौरान पिता को लेने लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम तिहाड़ जेल पहुंचे थे।

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चिदंबरम गुरुवार को 11 बजे संसद जाएंगे

जानकारी के अनुसार जेल से निकलने के बाद चिदंबरम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि पी चिदंबरम गुरुवार को 11 बजे संसद पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि तिहाड़ से चिदंबरम की वापसी पर कांग्रेस उनका ग्रैंड वेलकम करने की तैयारी कर रही है। कार्ति ने कहा, 'मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पिता को जमानत मिली। वह घर लौट आएंगे।' उन्होंने कहा कि पी चिदंबरम को राजनीति की वजह से फंसाया गया था। 2007 का मामला 2017 में दर्ज हो रहा है। कार्ति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी कहना है कहे हम कोर्ट में जवाब देंगे।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पी चिदंबरम को जमानत दिये जाने के कुछ घंटे बाद पूर्व वित्त मंत्री ने शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में दो लाख रुपये का निजी मुचलका भरा। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें स्वीकार कीं और उनकी रिहाई के आदेश जारी किये।

अदालत ने चिदंबरम को जमानत पर रिहा करते हुए आदेश दिया कि वह इस मामले के संबंध में मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे और निचली अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे।

21 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। चिदंबरम को पहली बार आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी।

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