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SC का चिदंबरम की बेल पर सुनवाई से इनकार, निचली अदालत जाने का कहा
आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई की। सीबीआई की हिरासत में चल रहे पी. चिदंबरम को अभी फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं जाना होगा।
नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई की। सीबीआई की हिरासत में चल रहे पी. चिदंबरम को अभी फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत देने से इनकार तो किया, लेकिन यह भी आदेश दिया है कि वे सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करें।
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जमानत याचिका पर देना होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कोर्ट को आज ही जमानत याचिका पर फैसला देना होगा। इसके बाद सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से मामले में आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। बाद में चिदंबरम की जमानत अर्जी स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने उनकी सीबीआई कस्टडी एक दिन के लिए बढ़ा दी है। अब इस मामले पर कल 3.30 बजे फिर सुनवाई होगी।
इससे पहले पी. चिदंबरम की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा- हमारी अपील कोर्ट ने नहीं सुनी, हमने अपने नोटिस का जवाब आधी रात को ही दिया। हमने रिमांड को भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का नोटिस वैध नहीं था, क्योंकि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में था। 74 साल के पी. चिदंबरम को घर में ही नजरबंद रख सकते थे।
कपिल सिब्बल ने कहा कि पी. चिदंबरम को अंतरिम प्रोटेक्शन दीजिए, वो कहीं जाएंगे नहीं। अगर उन्हें तिहाड़ भेजा गया, तो उनकी अपील का फायदा नहीं होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को जो राहत दी है, उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक बार फिर अदालत से अपील करेंगे। सीबीआई की ओर से अपील की जाएगी कि इस तरह की राहत ना दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी आदेश दिया है कि वह चिदंबरम की ओर से गैर-जमानती वॉरंट के खिलाफ दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। चिदंबरम ने अपने खिलाफ गैर-जमानती वॉरेंट दाखिल करने और रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
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