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कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, कोर्ट ने दिया भारत को मौका

पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण जाधव ने भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है।

Shivani
Published on: 3 Sep 2020 1:20 PM GMT
कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, कोर्ट ने दिया भारत को मौका
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पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण जाधव ने भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है।

नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार को कुलभूषण जाधव की पैरवी करने के लिए भारत की ओर से वकील नियुक्त करने का मौका दिया है। वहीं इस केस की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। ऐसे में अब भारत कुलभूषण जाधव की सुनवाई को लेकर डिफेंस काउंसिल मुहैया करवा सकता है।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई

दरअसल, सोमवार को पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण जाधव के लिए डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है। कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिए कि वे जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए भारत को मौका दें। इसके साथ ही केस की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

pakistan court gives India another chance to appoint lawyer for kulbhushan jadhav

कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का दिया मौका

बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने भारतीय अधिकारियों को भी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका देने को कहा था। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा दी थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय इस सजा की समीक्षा के लिए वकील की नियुक्ति पर सुनवाई कर रहा है।

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पाकिस्तान की सैन्य अदालत जाधव को दी थी मौत की सजा

गौरतलब है कि भारत के रिटायर नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई थी।

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मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक पहुंचा तो पाकिस्तान ने एक विशेष कानून पेश कर जाधव को अपनी सजा की समीक्षा करने की अनुमति दी। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाधव को पाकिस्तान द्वारा वकील मुहैया नहीं कराने और मौत की सजा को चुनौती नहीं दे पाने के खिलाफ अपील की थी।

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