TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

आधार और पैन कार्ड के लिंक को लेकर बड़ी खबर, जानें अब क्या है नया

बहुत दिन से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर काफी खबरें आ रही हैं। लेकिन इन्ही सबको देखते हुए अब आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कराने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है।

Roshni Khan
Published on: 31 Dec 2019 12:39 PM IST
आधार और पैन कार्ड के लिंक को लेकर बड़ी खबर, जानें अब क्या है नया
X
pan aadhar

नई दिल्ली: बहुत दिन से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर काफी खबरें आ रही हैं। लेकिन इन्ही सबको देखते हुए अब आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कराने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी है। इससे पहले ये डेट 31 दिसंबर 2019 थी।

ये भी पढ़ें:‘चाची’ मेनका ने प्रियंका पर बोला हमला: CAA पर कह दी इतनी बड़ी बात

pancard-aadhar

खुद भी लिंक कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

आप अगर इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो संभावना यह है कि आपका पैन आधार से लिंक होगा। पिछले साल का ITR फाइल करते टाइम आपने इसे लिंक किया होगा। अगर दोनों जानकारी आयकर विभाग के पास उपलब्ध हैं तो वह खुद भी उसे लिंक कर देता है।

ऐसे चेक करें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं

इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएं- www.incometaxindiaefiling.gov.in. इस वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना होगा। आपका पैन नंबर यूजर आईडी है, पासवर्ड डालें और अपना बर्थडे एंटर करें। एक बार साइट पर लॉगइन होने के बाद प्रोफाइल सेटिंग टैब खोलें और उसमें लिंक आधार बटन पर क्लिक करें।

आपका पैन और आधार लिंक है तो आपको ये संदेश मिलेगा कि आपका पैन पहले ही आधार नंबर XXXXXX से लिंक्ड है। अगर आपका पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको अपने पैन नंबर के हिसाब से सभी जानकारी डालनी होगी।

केंद्र ने आधार, पैन को जोड़ना अनिवार्य किया, अधिसूचना जारी

ये भी पढ़ें:महाराष्ट्र में बगावत! एनसीपी विधायक ने किया बड़ा एलान, अब क्या होगा?

फार्म में आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी

फार्म में नाम, जन्म दिन और अन्य जानकारी देनी है। इसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को डालने के बाद एंटर बटन पर क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं। तो आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर करना नहीं चाहते तो आपके पास पैन और आधार को लिंक करने का एक और आप्शन है।

इनकम टैक्स विभाग के होम पेज पर ही एक हाइपर लिंक है जिस पर क्लिक कर आप पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। ये लिंक इनकम टैक्स विभाग की इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा: https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx.

उसके बाद लिंक आधार टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया फॉर्म खुलेगा। यहां आपको पैन, आधार नंबर आदि एंटर करना पड़ेगा। यहां आपको सभी जानकारी आधार कार्ड के हिसाब से देनी होगी। अगर आधार पर आपके जन्म का साल ही लिखा हुआ है तो आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा-आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।

ये भी पढ़ें:PCS की तैयारी करने वालों के लिए बुरी खबर, आयोग ने उठाया ये बड़ा कदम

PAN को करना है आधार से लिंक तो ना लें टेंशन, अपनाएं ये आसान तरीका

SMS से ऐसे लिंक करें कार्ड

आप सिर्फ एक SMS भेजकर भी अपने आधार पैन को लिंक कर सकते हैं। आपको यह SMS 567678 या 56161 पर भेजना है। आपको SMS इस तरह भेजना है।

UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> मसलन अगर आपका आधार नंबर 111122223333 है और पैन नंबर AAAPA9999Q तो आपको SMS में ये लिखना होगा: UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q

Roshni Khan

Roshni Khan

Next Story