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PAN में ये गलती: जल्द करें सुधार, नहीं तो देना पड़ेगा 10 हजार जुर्माना

सरकारी योजना के लाभ, बैंकों से लेन देन और अन्य वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड लगभग हर तरह के वित्तीय लेन देन के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरिके से अनिवार्य हो गया है। ऐसे में पैन में एक गलती से धारक को दस हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Shivani Awasthi
Published on: 15 Jun 2020 10:44 AM IST
PAN में ये गलती: जल्द करें सुधार, नहीं तो देना पड़ेगा 10 हजार जुर्माना
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नई दिल्ली: किसी भी सरकारी योजना के लाभ, बैंकों से लेन देन और अन्य वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड लगभग हर तरह के वित्तीय लेन देन के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरिके से अनिवार्य हो गया है। ऐसे में पैन में एक गलती से धारक को दस हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

PAN Card में गलती पर दस हजार का जुर्माना

दरअसल, 10 डिजिट का पैन नंबर, जिसमें नंबर और अल्फाबेट होते हैं, धारक को दिया जाता है। ये प्रति व्यक्ति सिर्फ एक होता है। ऐसे में एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पैन कार्ड मिल सकता है। अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड होते हैं तो उसे अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करना पड़ता है। ऐसा न करने पर कार्ड होल्डर को बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है, इतना ही नहीं कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

PAN में गलत जानकारी देने पर कार्रवाई

इसके अलावा पैन कार्ड में गलत जानकारी देने पर भी धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1962, के सेक्शन 272(B) के अंतर्गत 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। वहीं कार्ड भी रद्द कर सकता है। धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय गलती से बचने का प्रयास करना चाहिए।

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ऐसे इशू हो जाते हैं दो पैन कार्ड:

वैसे तो विभाग प्रति व्यक्ति एक ही पैन कार्ड जारी करता है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति पैन कार्ड के लिए आवेदन तो करता है लेकिन पोस्टल या अन्य वजहों से पैन कार्ड मिलने में देरी हो जाती है, ऐसे में आवेदन दोबारा कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं और उन नाम पर दो पैन कार्ड बन कर आ जाते हैं। ऐसे में एक कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए।

ऐसे करें पैन कार्ड सरेंडर

-पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करें।

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-'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड करें।

फॉर्म में सही जानकारी भरने के बाद पैन कार्ड के साथ इसे किसी भी नजदीकी NSDL कार्यालय में स​बमिट कर सकते हैं।

-एनएसडीएल कार्यालय का एड्रेस पता न हो तो इस लिंक https://www.tin-nsdl.com/pan-center.html पर क्लिक कर अपने पिन कोड की मदद से पता ज्ञात किया जा सकता है।

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Shivani Awasthi

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