×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

तगड़ा कर्फ्यू भारत में: सरकार ने दिया ये आदेश, दोगुना जुर्माना देना होगा पंजाब वालों को

कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश एक दिसंबर से प्रभावी होगा।

Shreya
Published on: 25 Nov 2020 3:30 PM IST
तगड़ा कर्फ्यू भारत में: सरकार ने दिया ये आदेश, दोगुना जुर्माना देना होगा पंजाब वालों को
X
तगड़ा कर्फ्यू भारत में: सरकार ने दिया ये आदेश, दोगुना जुर्माना होगा पंजाब में

चंडीगढ़: देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस महामारी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिसके बाद राज्य सरकारों की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। इस बीच अब पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का आदेश जारी कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने सभी शहरों और कस्बों में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात के कर्फ्यू का आदेश दिया है।

एक दिसंबर से प्रभावी होगा आदेश

प्रदेश में यह आदेश एक दिसंबर से प्रभावी होगा। वहीं अगर कोई भी कोरोना वायरस से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। एक दिसंबर से पंजाब में रात साढ़े नौ बजे सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थल बंद हो जाएंगे। वहीं 15 दिन बाद यानी 15 दिसंबर को इन पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया है।

यह भी पढ़ें: बारिश लाई तबाही: चक्रवाती तूफान निवार को लेकर रद्द 26 उड़ानें, हाई अलर्ट जारी

night curfew in punjab (फोटो- सोशल मीडिया)

अब देना होगा दोगुना जुर्माना

वहीं अब प्रदेश में मास्क ना पहनने या सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर व्यक्ति को दोगुना जुर्माना देना होगा। दरअसल, कोविड के नियमों का पालन ना करने पर अब 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा, जो कि वर्तमान में 500 रुपये है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को किसी भी परिस्थिति में इन नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए सचेत किया।

हिमाचल में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश

बता दें कि पंजाब के अलावा भी कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। प्रदेश में ये नियम 24 नवंबर से लागू किया गया है। इसके अलावा इंदौर में 21 नवंबर से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है।

यह भी पढ़ें: तबाही का समय 5 बजे: तूफान निवार टकराते ही लेगा विकराल रूप, IMD का हाई अलर्ट

इन राज्यों में भी लगा नाइट कर्फ्यू

मध्य प्रदेश। इंदौर में 21 नवंबर से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इस बीच यहां जरूरी सेवाओं और फैक्ट्री से जुड़े लोगों को छूट दी गई है।

गुजरात। राज्य के तमाम शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त नियम लागू कर दिये गए हैं। ऐसे में राजकोट और सूरत में 21 नवंबर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है।

राजस्थान। यहां पर 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ऐसे में मास्क न पहनने वाले पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। लोगों को कोरोना को लेकर सावधानी बरतने को कहा जा रहा है।

यह भी पढ़ें: रेल कर्मचारियों को झटका: सैलरी में कटौती के आदेश, नहीं मिलेगा अब 50%

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
Shreya

Shreya

Next Story