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Rahul Gandhi Passport: राहुल गांधी पासपोर्ट मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, 10 नहीं इतने साल के लिए मिलेगा पासपोर्ट
Rahul Gandhi Passport Case: अदालत ने पासपोर्ट मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नया पासपोर्ट जारी करने की राहुल की याचिका को मंजूर कर लिया है।
Rahul Gandhi Passport Case: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नए पासपोर्ट जारी करने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला दोपहर 1 बजे के लिए सुरक्षित रख लिया था। ताजा जानाकारी के मुताबिक, अदालत ने पासपोर्ट मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नया पासपोर्ट जारी करने की राहुल की याचिका को मंजूर कर लिया है। लेकिन कोर्ट ने उनके नए पासपोर्ट के लिए महज तीन साल का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया है।
दरअसल, सांसदी चले जाने के कारण राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। रविवार 28 मई को उन्हें अमेरिका के दौरे पर निकलना है। लिहाजा उन्होंने दिल्ली की कोर्ट में 10 साल के लिए नया पासपोर्ट जारी करने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी ने याचिका में नए पासपोर्ट के लिए कोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने की गुहार लगाई थी।
इस फैसले के बाद अब राहुल को नया पासपोर्ट मिल सकेगा और वे अपने 10 दिनों के अपने यूएस दौरे पर जा सकेंगे। जहां उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।
नेशनल हेराल्ड केस मामले के याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता के इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किए जाने का कारण क्या है ? केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट दिया जाए। उन्होंने अदालत से राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार करने के बाद ही इस पर फैसला सुनाने का आग्रह किया है।
स्वामी ने राहुल को बताया ब्रिटिश नागरिक
राउज एवेन्य कोर्ट में शुक्रवार को राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से पेश हुए वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। अपने वकील के जरिए स्वामी ने कहा कि हाल ही में वे ब्रिटेन गए थे। वहां के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि राहुल गांधी खुद ब्रिटिश नागरिक घोषित कर चुके हैं। भारतीय कानूनों के मुताबिक, उनकी भारतीय नागरिकता सीधे खत्म हो जानी चाहिए। स्वानी ने इससे पहले 24 मई को कहा था कि अगर राहुल गांधी को विदेश जाने की इजाजत मिल गई तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले की जांच पर असर पड़ेगा।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलील पर कोर्ट में राहुल गांधी के वकील एकवोकेट चीमा ने कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना रूटीन व्यवस्था है। यहां नागरिकता का लेकर परेशानी का कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले ज्यादा गंभीर मामलों के आरोपियों को भी 10 साल के लिए पासपोर्ट मिल चुका है। इसमें 2जी जैसे मामले भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस पर स्वामी के वकील से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि अगर पहले कुछ गलत हुआ तो उसे परंपरा नहीं बना देना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई क्लोज करते हुए 1 बजे फैसला सुनाने की बात कही।
दरअसल, 24 मई को राहुल गांधी ने पासपोर्ट के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस भेजकर इस पर दो दिन में लिखित जवाब देने को कहा था। बता दें कि नेशनल हेराल्ज मामले में राहुल गांधी 15 दिसंबर 2015 से जमानत पर हैं।