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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने चलाई 200 स्पेशल ट्रेनें, जानें क्या करना है क्या नहीं

अगर आपको इन ट्रनों से यात्रा करनी हो तो रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किये इन जरूरी नियमों को जान लें। रेलवे की ओर से बताई गई ये 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेन अपने तय टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी।

SK Gautam
Published on: 24 May 2020 10:46 AM GMT
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने चलाई 200 स्पेशल ट्रेनें, जानें क्या करना है क्या नहीं
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नई दिल्ली: लॉक डाउन के चलते प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद, भारतीय रेलवे ने 200 स्पेशल ट्रेनें अलग से चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में AC, नॉन AC, और जनरल कोच भी शामिल होंगे। जिसकी बुकिंग 21 मई से शुरू कर दी गई है। बता दें कि ये सभी स्पेशल ट्रेन 1 जून से चलेंगी।

इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए ये हैं गाइडलाइन जिनको जानना बेहद जरूरी

अगर आपको इन ट्रनों से यात्रा करनी हो तो रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किये इन जरूरी नियमों को जान लें। रेलवे की ओर से बताई गई ये 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेन अपने तय टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी।

ये हैं वो निर्देश जिनका करना है आपको पालन

-टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेब साईट, काउंटर और रेलवे द्वारा ऑथोराइज्ड एजेंट से करवा सकते हैं।

-किराए में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

-इसमें कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा।

-यात्रा के 30 दिन पहले रिजर्वेशन कराया जा सकेगा।

-यात्रा के दौरान कंबल और चादर नहीं दिया जाएगा, ये यात्री को स्वंय लाना होगा।

-ट्रेन में हर क्लास का किराया सामान्य किराया होगा जो ऐसी मेल/एक्सप्रेस/जनशताब्दी टाइप ट्रेनों में होता है।

-इन ट्रेनों में एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कोच होंगे।

-RAC और वेट लिस्ट टिकट बुक कराए जा सकते हैं हालांकि वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्री को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी।

-इन ट्रेनों में तत्काल (Tatkal) और प्रीमियम तत्काल (Premium Tatkal) बुकिंग की अनुमति नहीं होगी।

-ट्रेन चलने के समय से 4 घंटे पहले पहली चार्ट बनेगी और दूसरी चार्ट 2 घंटे पहले बनेगी। पहली और दूसरी चार्ट के बीच सिर्फ ऑनलाइन करंट बुकिंग की अनुमति होगी।

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गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा

MHA के दिशानिर्देशों के अनुसार रेलवे टिकट पर सिर्फ यात्रियों और वाहन के चालक को अनुमति मिलेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचने पर राज्यों की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक 14 दिनों के क्वारंटाइन की सलाह दी गई है और ज़्यादातर राज्य इसी का पालन कर रहे हैं लेकिन कुछ राज्य होम क्वारंटाइन कर रहे है

नियम नहीं मानने पर यात्रा करनी पड़ेगी रद्द

टिकट बुकिंग में एक नया नियम जोड़ दिया गया है। टिकट बुक तभी होगा जब आप इस बात पर सहमत होंगे कि आप जिस राज्य की यात्रा कर रहे हैं, उस राज्य में उतरने पर वहां के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इस तरह का पॉप अप टिकट बुकिंग के समय आएगा और अगर आपने इसे कैंसल किया तो टिकट बुक नहीं होगा। इस पॉप अप में लिखा होगा।

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