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8 जून को नहीं खुलेंगे मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल के लिए होंगे ये नियम

राजस्थान में मंदिरों के खुलने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है। प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थान नहीं खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 6 Jun 2020 8:51 PM IST
8 जून को नहीं खुलेंगे मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल के लिए होंगे ये नियम
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जयपुर: राजस्थान में मंदिरों के खुलने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है। प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थान नहीं खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। लोगों को राहत देने के लिए 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शाॅपिंग मॉल को खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं।

राजस्थान की गहलोत सरकार ने सख्त शर्तों के साथ क्लब भी खोलने की इजाजत दी है। इसे लेकर सकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

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सरकार ने लाॅकडाउन 5 का संशोधित आदेश जारी किया है। गृह विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को लेकर सभी जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ किया है कि शर्तों के साथ ही इन पब्लिक प्लेस को खोलने की इजाजत दी जा रही है। इन जगहों पर नई गाइडलाइन का पालन सख्त तौर पर सभी को करना होगा।

सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 4 जून 2020 को जारी कोरोना वायरस नियंत्रण के सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा।

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होटल और अन्य अतिथि सेवाओं में भी कोरोना वायरस से संबंधित नियम लागू होंगे।

सभी रेस्टोरेंट और होटल को केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम मानने होंगे।

होटल में टेबल सीटिंग की खास व्यवस्था होगी। दो टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाएगी।

फास्ट फूड एरिया जहां स्टेंडिंग टेबल की व्यवस्था है वहां 8 फीट की दूरी होना जरूरी है।

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रेस्टोरेंट और होटल के एक टेबल में दो से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।

शॉपिंग मॉल में सैनिटाइजेश, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ केंद्र द्वारा तय किए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करना है।

लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखा होगा।



Dharmendra kumar

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