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खाताधारकों को झटका: RBI ने रद्द किया बैंक का लाइसेंस, जानें कैसे मिलेगा जमा पैसा

महाराष्ट्र के कराड में स्थित कराड जनता सहकारी बैंक पर्याप्त पूंजी नहीं होने और बैंक की आमदनी भी लगभग ठप्प होने के कारण संकटग्रस्त चल रहा था।

Shivani
Published on: 8 Dec 2020 10:45 PM IST
खाताधारकों को झटका: RBI ने रद्द किया बैंक का लाइसेंस, जानें कैसे मिलेगा जमा पैसा
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आरटीजीएस (RTGS) यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत तुरंत फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। बैंक की ये सुविधा बड़े ट्रांजेक्शंस में इस्तेमाल में आती है।

नई दिल्‍ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। करोड़ जनता सहकारी बैंक के लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया। संकट से गुजर रहे महाराष्ट्र के इस बैंक की आमदनी से जुड़ी भविष्‍य की कमजोर संभावनाओं को देखते हुए RBI ने ये फैसला लिया है। इसके पहले आरबीआई ने साल 2017 से ही करोड़ जनता सहकारी बैंक पर कुक पाबंदिया लगा दी थीं। वहीं लाइसेंस रद्द होने से ये बन पूरी तरीके से बंद हो गया है।

कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द

दरअसल, महाराष्ट्र के कराड में स्थित कराड जनता सहकारी बैंक पर्याप्त पूंजी नहीं होने और बैंक की आमदनी भी लगभग ठप्प होने के कारण संकटग्रस्त चल रहा था। ऐसे में रिजर्व बैंक और इंडिया ने कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया। इसपर पहले से ही आरबीआई ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थीं।

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RBI ने बंद कर दिया बैंक

बता दें कि रिजर्व बैंक ने कराड बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी दिया था। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, सेक्शन-22 के नियमों के तहत अगर किसी बैंक के पास पूंजी और कमाई की गुंजाइश नहीं होती है, तो उसे वह बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन-56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरता।

RBI cancelled karad janata-sahakari-bank license How to get account holders deposit

संकटग्रस्त था बैंक, नियम के तहत हुई कार्रवाई

कराड बैंक को भी इसी नियम के तहत बंद कराया गया है। बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कराड बैंक का हालत ऐसी है कि फिलहाल वह अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा।

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बैंक का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया बैंक के जमाकर्ताओं को परेशान होने की जरुरत नहीं, 99 फीसदी जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि जमाकर्ताओं को बैंक के लिक्विडेशन पर 5 लाख तक की रकम वापस मिल जाएगी। ऐसा डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 (DICGC Act 1961) के तहत होगा।

वापस मिल जाएगा डिपाॅजिट

99 फीसदी डिपॉजिटर्स जिन्होने कराड बैंक में पुंजी जमा की है, वे इसे वापस प्राप्त कर सकेंगे। बैंक के लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया शुरु होने के साथ ही जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने का काम भी शुरू हो जाएगा।

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