TRENDING TAGS :
RBI का ऐलान: बदले खाता खुलवाने के नियम, इन ग्राहकों को मिलेगा फायदा ही फायदा
रिजर्व बैंक के चालू खाते के नए नियम आज से ही लागू हो गए हैं। ऐसे में नए नियमों के अनुसार, 6 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) की तरफ से कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया था।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank of India) ने खाते से जुड़े कई नियमों में ग्राहकों को राहत देने का ऐलान किया है। बैंक के चालू खाते के नए नियम आज से ही लागू हो गए हैं। ऐसे में नए नियमों के अनुसार, 6 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) की तरफ से कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में चालू खाते को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे, हालाकिं अब इन नियमों से कई खातों को राहत दी गई है।
ये भी पढ़ें...बैंक ग्राहकों को खुशखबरी: अब 24 घंटे मिलेगी ये सुविधा, घर बैठे चुटकी में करें ये काम
बैंकिग सिस्टम से कैश क्रेडिट
बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 6 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि आरबीआई(RBI) ने कई ग्राहकों को करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें जिन ग्राहकों ने बैंकिग सिस्टम से कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट के रूप में क्रेडिट फैसिलिटी ली है।
बैंक के इस नए सर्कुलर के अनुसार, ग्राहकों को उसी बैंक में अपना Current Account या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा, जिससे वो लोन या कर्ज ले रहे हैं।
रिजर्व द्वारा लागू किया गया ये नियम उन ग्राहकों पर लागू होगा, जिन्होंने बैंक से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्राहक लोन (Loan) किसी एक बैंक से लेते हैं और करंट अकाउंट किसी दूसरे बैंक में जाकर खुलवा लेते हैं।
फोटो-सोशल मीडिया
ये भी पढ़ें...HDFC बैंक पर बड़ी खबर: RBI ने लगाया बड़ा जुर्माना, क्या होगा जमा पैसों का
छूट सिर्फ शर्तों के साथ
लेकिन ऐसा करने से कंपनी का कैशफ्लो ट्रैक करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए आरबीआई(RBI) ने सर्कुलर जारी कर कहा कि कोई भी बैंक इस तरह के ग्राहकों का चालू खाता न ओपन करें, जिन्होंने कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहीं और से ली है।
आपको बता दें, कि आरबीआई (RBI) ने करंट अकाउंट खोलने की शर्तों में छूट देने के साथ-साथ ग्राहकों को अलर्ट भी किया है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये छूट सिर्फ शर्तों के साथ दी जा रही है तो बैंक को भी इसका ध्यान रखना होगा।
वहीं बैंक इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे कि इसका इस्तेमाल कुछ तय ट्रांजेक्शन के लिए ही किया जाएगा। जिससे बैंक की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आरबीआई (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट को रेगुलर मॉनिटर करें।
ये भी पढ़ें...बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी: 24 घंटे मिलेगी ये सर्विस, घर बैठे कर सकेंगे अपना काम