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आर्टिकल 370 से मिली आजादी, लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाला आर्टिकल 370 खत्म कर दिया है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी पास हो गया है।

Dharmendra kumar
Published on: 6 Aug 2019 1:45 PM GMT
आर्टिकल 370 से मिली आजादी, लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाला आर्टिकल 370 खत्म कर दिया है। जम्मू-कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटे जाने संबंधी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक बिल लोकसभा में पास हो गया है। इससे पहले को इस बिल राज्यसभा ने मंजूरी दी। पक्ष में 366 वोट पड़े, तो वहीं बिल के खिलाफ 66 वोट पड़े। एक लोकसभा सदस्य अनुपस्थित था। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग के दौरान लोकसभा से वाॅक आउट किया।

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राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव भी पास हो गया।

बिल पर घंटों चली चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को भरोसा दिया कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने पर उसे फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। बिल के तहत जम्मू-कश्मीर से अलग हो लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बनेगा, लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी।

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लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित

ओम बिड़ला ने कहा कि लोकसभा आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा रही है। इस मौके पर स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि 1952 से लेकर 17वीं लोकसभा का यह सत्र लोकसभा का सबसे स्वर्णिम सत्र रहा है। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हुआ था जो आज खत्म हो रहा है, जिसमें कुल 37 बैठकें हुआ, जो करीब 280 घंटे तक चली।

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सत्र की पहली बैठक कुछ देर मौन रहकर शुरू हुई थी। 17 और 18 जून को कुल 539 सदस्यों ने शपथ ली। 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया और सभा को मुझे चुनने के लिए गर्व महसूस कर रहा हूं।

Dharmendra kumar

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