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सुशांत की बहनों पर FIR: CBI ने कही ये बड़ी बात, फंसी रिया चक्रवर्ती

सुशांत की बहन प्रियंका और मीतू सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और उन्होंने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट में सीबीआई ने बुधवार को इसी मामले में अपना पक्ष रखा है।

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Published on: 28 Oct 2020 9:23 PM IST
सुशांत की बहनों पर FIR: CBI ने कही ये बड़ी बात, फंसी रिया चक्रवर्ती
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सुशांत की बहन प्रियंका और मीतू सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और उन्होंने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत की आत्म हत्या मामले की जांच सीबीआई कर रही है। रिया चक्रवती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सीबीआई ने सुशांत की बहनों पर रिया चक्रवर्ती के आरोपों को काल्पनिक बताया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को इस मामले सुनवाई है।

सीबीआई ने इस दौरान कहा कि रिया के आरोप अधिकतर काल्पनिक हैं। जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि ऐसी काल्पनिक बातों के आधार पर एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है। बता दें कि सुशांत की बहनों प्रियंका और मीतू सिंह के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। रिया के आरोपों के आधार पर मुंबई पुलिस ने सुशांत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

प्रियंका और मीतू सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और उन्होंने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट में सीबीआई ने बुधवार को इसी मामले में अपना पक्ष रखा है।

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रिया की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस

बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने अपने आरोप में कहा था एक फर्जी डॉक्टरी पर्चे के आधार पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए बैन दवाओं की खरीदा जाता था। इन आरोपों ने सीबीआई ने कहा है कि सुशांत की बहनों पर दर्ज की गई एफआईआर में रिया के आरोप काल्पनिक हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वह सुशांत के पिता के रिया और उसके परिवार के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर जांच कर रही है।

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मुंबई पुलिस ने नहीं की प्राथमिक जांच

सुशांत की बहनों ने कोर्ट में 6 अक्टूबर को याचिका दायर की थी। सीबीआई का कहना है कि मुंबई पुलिस को केस दर्ज करने से पहले कम से कम प्राथमिक जांच तो करनी चाहिए थी। सीबीआई ने कहा कि ऐसा कानून है कि एक ही मामले के लिए दो एफआईआर नहीं हो सकती हैं। सीबीआई सुशांत की मौत से संबंधित अन्य पहलुओं कोजांच कर रही है। इस कारण इस मामले में रजिस्टर एफआईआर गैरकानूनी है।

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