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मनी लॉन्ड्रिंग केस: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डीके शिवकुमार को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीके शिवकुमार की जमानत को खत्म करने के लिए दाखिल की गई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया है।

Shreya
Published on: 15 Nov 2019 8:12 AM GMT
मनी लॉन्ड्रिंग केस: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डीके शिवकुमार को मिली राहत
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डीके शिवकुमार को मिली राहत,

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीके शिवकुमार की जमानत को खत्म करने के लिए दाखिल की गई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने शिवकुमार को जमानत देने का आदेश दिया था।

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कोई नोटिस नहीं होगा जारी- SC

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि, शिवकुमार को कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से पैरवी कर रहे वकील की उस गुजारिश को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता को दूसरी अपीलों पर नोटिस जारी करने की मांग की रखी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हल्के में न लें- SC

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि, अपने अधिकारियों को हमारे फैसलों को पढ़ने के लिए कहें। SC ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि, ये देश के नागरिकों से पेश आने का कोई तरीका नहीं है।

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हाईकोर्ट ने दिया था ये फैसला

गौरतलब है कि, बीते 23 अक्टूबर को कांग्रेस नेता शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने शिवकुमार को बिना अनुमति देश के बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। बता दें कि, शिवकुमार 25 अक्टूबर तक ईडी की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा शिवकुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि, साल 2016 में नोटबंदी के बाद से ही शिवकुमार इनकम टैक्स विभाग और ईडी के निशाने पर थे। फिर जब 2 अगस्त 2017 में आयकर विभाग द्वारा उनके दिल्ली के फ्लैट की तलाशी ली गई तो वहां पर विभाग को 8.59 करोड़ रुपये की नगदी मिली, जिसे विभाग ने जब्त कर लिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट की धारा के तहत मामले दर्ज किए थे।

ईडी ने आयकर विभाग के चार्जशीट के आधार पर शिवकुमार, हनुमंथैया के साथ-साथ कई अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

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