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सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, 31 मार्च के बाद नहीं चलेंगी ये गाड़ियां

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार कंपनियों की एक याचिका पर फैसला सुनाया है कि 31 मार्च, 2020 के बाद BS IV प्रदूषण मानक वाले वाहन नहीं बिकेंगे।

Dharmendra kumar
Published on: 14 Feb 2020 11:01 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, 31 मार्च के बाद नहीं चलेंगी ये गाड़ियां
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नई दिल्ली: BS IV मानक वाली कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या आपके पास इस मानक की गाड़ी है, तो यह खबर आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिसकी अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार कंपनियों की एक याचिका पर फैसला सुनाया है कि 31 मार्च, 2020 के बाद BS IV प्रदूषण मानक वाले वाहन नहीं बिकेंगे।

कोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनियों की मांग ठुकरा दी। कंपनियों ने BS IV वाहनों को बेचने के लिए अप्रैल तक का समय मांगा था। इस फैसले के मुताबिक अब भारत में कोई भी वाहन बनाने वाली कंपनी BS IV वाहनों की बिक्री कि 31 मार्च, 2020 के बाद नहीं कर सकता है।

जानकारों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद अब कंपनियों को सभी BS IV वाहनों को मार्केट से हटाना होगा। इसका एक फायदा यह है कि वाहन कंपनियों को पहले से ही तैयार अपनी कार और गाड़ियों को 31 मार्च से पहले बेचने का दबाव होगा।

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ऐसे में ग्राहकों को भारी छूट मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही बुरी खबर ये है कि जो ग्राहक अगले 3-6 महीनें में गाड़ी खरीदने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं तो उन्हें अब मौजूदा दामों पर वाहन खरीदना मुश्किल होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से BS VI लागू होने की वजह से सभी वाहनों की कीमत बढ़ेगी।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2018 में फैसला सुनाया था कि 31 मार्च, 2020 के बाद BS IV मानक के वाहनों के रजिस्ट्रेशन और बिक्री पर रोक लगेगी।

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इसी आदेश पर फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स (FADA) ने याचिका दायर किया था कि इस डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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