×

MP में गौ कैबिनेट की पहली बैठक आज, कई बड़े फैसले ले सकती है शिवराज सरकार

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा था कि प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए 'गौकैबिनेट' गठित करने का फैसला लिया गया है। पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे।

Newstrack
Published on: 22 Nov 2020 5:10 AM GMT
MP में गौ कैबिनेट की पहली बैठक आज, कई बड़े फैसले ले सकती है शिवराज सरकार
X
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा था कि प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए 'गौकैबिनेट' गठित करने का फैसला लिया गया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का बनाने का फैसला लिया है। गौ-कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर यानी आज दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण सालरिया आगर मालवा में होगी।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा था कि प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए 'गौकैबिनेट' गठित करने का फैसला लिया गया है। पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। इसकी पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में होगी।

शिवराज सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है

गायों के संरक्षण के लिए सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला करेंगे। पशुपालन विभाग ही गायों के प्रजनन और गौशालाओं की देखभाल करता है। इसके अलावा वन विभाग भी गायों के संरक्षण का काम देखेगी। इसके साथ गृह विभाग रक्षा का काम करेगी। पहली कैबिनेट मीटिंग से पहले सभी विभागों ने इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि इस पहली कैबिनेट में शिवराज सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है।

Shivraj Singh Chouhan

ये भी पढ़ें...आ रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसः पहाड़ों पर बर्फबारी का रहेगा नजारा, यहां नहीं बढ़ेगी ठंड

लव जिहाद पर भी कानून बनाएगी सरकार

गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा था कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएंगे। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है।

ये भी पढ़ें...भारतीय सेना का बदला: पाकिस्तान में मची तबाही, कई सैनिक ढेर और चौकियां तबाह

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया था आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कड़ी सजा होगी।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Newstrack

Newstrack

Next Story