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लॉकडाउन 4: राज्यों के सचिवों के बीच बैठक, होगी ये अहम चर्चा

गृह मंत्रालय में गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अब रात 9 बजे लॉकडाउन पर कैबिनेट सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों व महानिदेशकों के साथ बैठक करेंगे।

Shivani Awasthi
Published on: 17 May 2020 8:26 PM IST
लॉकडाउन 4: राज्यों के सचिवों के बीच बैठक, होगी ये अहम चर्चा
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नई दिल्ली: लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही जनता को सम्बोधित करते हुए लॉकडाउन 4 का एलान कर दिया था। इसी कड़ी में देश में अब 31 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय में गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अब रात 9 बजे लॉकडाउन पर कैबिनेट सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों व महानिदेशकों के साथ बैठक करेंगे।

लॉकडाउन 4 पर राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच चर्चा

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने वाला है। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारी कर ली है। गृह मंत्रालय में गाइड लाइन भी जारी कर दी। वहीं अब कैबिनेट सचिव राजीव गाबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर बैठक करने वाले है। आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों के साथ लॉकडाउन पर चर्चा करेंगे।

लॉकडाउन 4 की गाइड लाइन जारी, जाने कितनी छूट-क्या बंदिशे

कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन में नियमों के पालन के लिए बनाये गए रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन निर्धारित करेगा।

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लॉकडाउन 4 में मिलेगी ये छूट

-होम डिलीवरी की इजाजत होगी।

-ग्रीन जोन में राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत होगी।

-स्‍टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी।

-कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी, हालांकि जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान मंगवाया जा सकेगा।

-शादी से जुड़े समारोह का आयोजन सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए किया जा सकता है, लेकिन शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।

-ऑफिस / कार्यस्थल, दुकान, बाजार और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में व्यावसायिक घंटों का पालन करना होगा।

-अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बाहर निकलने से पहले मास्क कवर लगाना अनिवार्य है।

लॉकडाउन 4 में रहेगी इन चीजों पर पाबन्दी

-घरेलू-विदेशी उड़ानों पर 31 मई तक रोक रहेगी।

-हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी

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-मेट्रो, सिनेमा हाल, जिम, शॉपिंग मॉल्स, स्विमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।

-स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे।

-सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे।

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-शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ़्यू लगाया गया, इस दौरान किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि लॉकडाउन-3 के समापन होने से पहले ही तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मिजोरम और पंजाब ने लॉकडाउन का चौथा चरण अपने राज्यों में लागू कर दिया है।

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Shivani Awasthi

Shivani Awasthi

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