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आधार कार्ड से छुटकारा: बैंक से लेकर इन जगहों पर नहीं पड़ेगी इसकी जरुरत

सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के तहत सेक्शन 57 को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद अब ग्राहकों को बैंक अकाउंट, मोबाइल वॉलेट, और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

Shreya
Published on: 12 May 2023 4:04 AM IST (Updated on: 12 May 2023 4:20 AM IST)
आधार कार्ड से छुटकारा: बैंक से लेकर इन जगहों पर नहीं पड़ेगी इसकी जरुरत
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आधार कार्ड से छुटकारा: बैंक से लेकर इन जगहों पर नहीं पड़ेगी इसकी जरुरत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के तहत सेक्शन 57 को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले के बाद अब ग्राहकों को बैंक अकाउंट, मोबाइल वॉलेट, और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही जिन लोगों ने पहले से ही बैंक अकाउंट, मोबाइल वॉलेट, और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ रखा है वो इसे डिलिंक भी करा सकते हैं। इस फैसले के बाद बैंकों ने ग्राहकों को डीलिंक कराने की सुविधा दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से बाकी जगहों पर भी ये सुविधा शुरु हो चुकी है। अगर आपको आधार को डीलिंक कराना है और आप इसके प्रक्रिया को नहीं जानते हैं तो ये रही जानकारी-

बता दें कि ICICI बैंक अपने ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजता है कि वो उनके एनरोलमेंट सेंटर से आधार नंबर ले लें।

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ऐसे करें डीलिंक-

डीलिंक करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक, ई-वॉलेट और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

उसके बाद आप कंपनी की ऑफशियल वेबसाइट पर लॉग-इन करके अपने पर्सनल प्रोफाइल पर जाएं।

यहां पर डीलिंक करने की ऑप्शन को ढूंढे, यहां से डीलिंक करने के बाद आपको इसका एक एसएमएस भा प्राप्त होगा।

अगर आपको डीलिंक का ऑप्शन नहीं निलता है तो आप अपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए बैंकों ने अब फॉर्म भरना भी शुरु कर दिया है।

बैंक से फॉर्म लेने के साथ ही आप अपना स्वीकृति पत्र लेना न भूलें। इस पर बैंक की मुहर या सील होनी चाहिए।

आप इसके लिए बैंक को उसकी ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके लिए बैंकों ने ई-मेल आईडी को सांझा करना शुरु कर दिया है।

इसके लिए बैंक और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आप एक फॉर्म भरकर भी भेज सकते हैं। इसके लिए आप कस्टमर सर्विस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

इस पत्र को लिखने के लिए इस पत्र में तारीख, ब्रांच मैनेजर, बेंक का नाम, पता, विषय- (सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मेरे बैंक अकाउंट/ मोबाइल नंबर/ ई वॉलेट से आधार नंबर को डीलिंक किया जाए), बैंक खाता/ मोबाइल नंबर/ ई-वॉलेट संख्या। इसके बाद आप अपना मैसेज लिखें। जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट, मोबाइल वॉलेट, और मोबाइल नंबर से आधार को डीलिंक के लिए कह सकते हैं। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे सकते हैं।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आधार पूरी तरह से वैकल्पिक है। इसके तहत ग्राहकों को बैंक खाता, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, स्टॉक डीलिंग्स, पासपोर्ट, पेंशन, सैलरी, एडमिशन और प्रोविडेंट के लिए आधार देने की आवश्यकता नहीं है।

इन जगहों पर आधार से मिलेगा छुटकारा-

आपको बैंक मे खाता खुलावाने के लिए, मोबाइल वॉलेट के केवाईसी के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए, CBSE, UGC और NEET की परीक्षाओं में, म्युचुअल फंड और शेयर मार्केट के केवाईसी के लिए भी आपको आधार देने की जरुरत नहीं होगी। इसके साथ ही अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे के पास अगर आधार नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको सरकार की ओर से दी जाने वाली सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।

इन जगहों पर अभी भी लागू-

पैन कार्ड बनवाने के लिए जरुरी होगा आधार कार्ड। इसके बाद पैन कार्ड से भी आधार नंबर को लिंक कराना होगा। लिंक कराने से वित्तीय स्थितियों में लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही आयकर रिटर्न भरने के लिए भी आधार नंबर की जरुरत होगी। इसके लिए आधार का पैन कार्ड से लिंक होना जरुरी है। इसके अलावा सरकार को दी जान वाली योजनाओं के लिए भी पैन कार्ड की जरुरत होगी। साथ ही सब्सिडी का लाभ लेने के लिए भी आधार की जरुरत होगी।

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Shreya

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