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सुप्रीम कोर्ट का इनकार, नहीं चलेगा जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने कहा है कि मानव अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करना होगा।

Aradhya Tripathi
Published on: 11 May 2020 7:38 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट का इनकार, नहीं चलेगा जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट, याचिका खारिज
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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर आजकल एक बार फिर इन्टरनेट की सुविधा बंद है। ऐसे में बेशक कश्मीर वासियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन्टरनेट सेवाओं को शुरू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सुविधा को शुरू करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मानव अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करना होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मिल कर कमेटी का गठन करेंगे और देखेंगे की किस तरह कश्मीर में इंटरनेट सेवा को संचालित किया जा सकता है।

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यानी कि ये कमेटी ही डिसाइड करेगी कि कश्मीर में इन्टरनेट सेवाओं को जारी किया जा सकता है कि नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमें मानव अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करना है।

बच्चों की पढ़ाई और डॉक्टर्स की सुविधा के लिए दायर की गई थी याचिका

दरअसल देश में कोरोना वायरस को लेकर मचे हाहाकार और प्रकोप के चलते कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने की जरूरत है जो वहा फिलहाल बंद है। याचिका में बच्चों की पढ़ाई का हवाला दिया गया था। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हर जगह बच्चों की ऑनलाइन क्लासेजही ली जा रही हैं।

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ऐसे में इन्टरनेट सेवा बंद होने से बच्चों को वास्तव में पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डॉक्टरों को इलाज में भी दिक्कत आ रही है। इसलिए जिस तरह देश भर में 4जी इंटरनेट है वैसा कश्मीर में भी होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि आतंकी संगठन 4जी सेवा का गलत फायदा उठा सकते है इसलिए इसे शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

Aradhya Tripathi

Aradhya Tripathi

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