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यहां नहीं खुलेंगी सैलून, ब्यूटी पार्लर और शराब की दुकानें, इन राज्यों ने लगाई रोक

तमिलनाडू सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पूरे राज्य के कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढील न देने के आदेश दिए हैं।

Aradhya Tripathi
Published on: 2 May 2020 7:08 PM GMT
यहां नहीं खुलेंगी सैलून, ब्यूटी पार्लर और शराब की दुकानें, इन राज्यों ने लगाई रोक
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सरकार द्वारा देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। अब देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा। इसके चलते गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है जो 4 मई से लागू होगी। इसके तहत देश में जोन बाईज छूट भी प्रदान की जायेगी। इस बीच अब तमिलनाडू सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पूरे राज्य के कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढील न देने के आदेश दिए हैं।

तमिलनाडू सरकार ने दी ये छूटें

देश में लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाने के बाद अब राज्यों ने भी अपने अपने हिसाब से राज्यों में छूट देने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल गृह मंत्रालय ने तो नई गाइडलाइन जारी की है। इस बीच तमिलनाडू सरकार ने भी आदेश जारी किए हैं। तमिलनाडू सरकार ने चेन्नई के नॉन कंटेनमेंट जोन में 25 प्रतिशत वर्कफोर्स के साथ विशेष आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है।

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इसके साथ राज्य सरकार ने आईटी और आईईटी को 10 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी है। सरकार ने राज्य में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह छह बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है। वहीं कंपनियों को अपने स्टाफ के लिए वाहन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

नहीं खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर

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इसके अलावा राज्य सरकार ने नॉन कंटेनमेंट जोन में हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर को छोड़कर हार्डवेयर, सैनिटरी वेयर, बिजली, मोबाइल फोन, लैपटॉप, चश्मा रिपेयर और बिक्री की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खोलने काआदेश जारी किया है। वहीं राज्य में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक के लिए रेस्तरां खोले जाएंगे जहां सिर्फ टेकअवे की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, बढ़ई, होम केयर प्रोवाइडर्स कॉरपोरेशन की अनुमति से अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

केरल में शराब और नाई की दुकाने बंद

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शराब की दुकानें 4 मई से खुल सकती हैं। लेकिन केरल सरकार ने अपने राज्य में शराब की दुकानें न खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के सार्वजनिक वाहनों को अनुमति नहीं दी है। केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि प्राइवेट वाहनों में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो लोगों को बैठने की अनुमति है।

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वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि नॉन कंटेनमेंट जोन में दोपहिया वाहन को इजाजत है लेकिन वह अपने साथ कोई सवारी नहीं बैठा सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विजयन ने बताया कि राज्य में पहले की ही तरह इकट्ठा होने, थियेटर्स और धार्मिक स्थानों पर प्रतिबन्ध कायम रहेगा। वहीं मॉल्स, नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री विजयन ने बताया कि राज्य में नाई घरों में जाकर पूरे एहतियात के साथ बाल काट सकेंगे।

Aradhya Tripathi

Aradhya Tripathi

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