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टेंशन टाइट आसाराम बापू की, जेल में भी नहीं चैन इस बाबा को

आसाराम यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। आसाराम ने अपने ही गुरुकुल की छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल में हैं। लेकिन अब आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश से आसाराम की मुश्किलें निश्चित रूप से अब बढ़ जाएंगी।

Vidushi Mishra
Published on: 26 Aug 2019 12:11 PM GMT
टेंशन टाइट आसाराम बापू की, जेल में भी नहीं चैन इस बाबा को
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टेंशन टाइट आसाराम बापू की, जेल में भी नहीं चैन इस बाबा को

नई दिल्ली : आसाराम यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। आसाराम ने अपने ही गुरुकुल की छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल में हैं। लेकिन अब आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश से आसाराम की मुश्किलें निश्चित रूप से अब बढ़ जाएंगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं कि अब लंबित अपीलों की सुनवाई वरीयता के आधार पर की जाएगी। इस आदेश के बाद अब आसाराम को अपनी अपील पर सुनवाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

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हाईकोर्ट का ये है आदेश

इस मामले में जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं, जिनमे अपील सुनवाई के आधार वरीयता क्रम से निर्धारित करने को कहा गया है। अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ समय पहले आसाराम ने अपनी सुनवाई को जल्द करवाने के लिए आवेदन किया था। इसमें उसने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था।

आसाराम को न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिसके बाद से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। आसाराम को दुष्कर्म करने के मामले में पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने का फरमान सुना रखा है।

Aasaram

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राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में वर्तमान समय में 7 साल या उससे अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद कैदियों की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। जबकि आसाराम 5 साल 11 महीना और 20 दिन से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। ऐसे में आसाराम को सुनवाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

आपको बता दें कि आसाराम ने 15 अगस्त, 2013 की रात को राजस्थान के जोधपुर स्थित मणाई आश्रम में पीड़िता नाबालिग के साथ यौन शोषण किया था। पीड़िता के परिजनों ने इस संबंध में 20 अगस्त को दिल्ली के कमला नेहरू बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

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आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 376, 354-ए, 506, 509/34, जेजे एक्ट 23 व 26 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 अगस्त की रात को इंदौर स्थित आश्रम से आसाराम को गिरफ्तार कर लिया था।

Vidushi Mishra

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