TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

टैक्स देने वालों के लिये खुशखबरी, तुरंत रिफंड होंगे इतने लाख

कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 5 लाख रुपये तक के टैक्स रिफंड को जारी करने का तुरंत आदेश दिया है। आम करदाता...

Ashiki
Published on: 8 April 2020 9:10 PM IST
टैक्स देने वालों के लिये खुशखबरी, तुरंत रिफंड होंगे इतने लाख
X

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 5 लाख रुपये तक के टैक्स रिफंड को जारी करने का तुरंत आदेश दिया है। आम करदाता और व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले से 14 लाख करदाताओं को फायदा होगा।

ये भी पढ़ें: लॉकडाउन: गांव में पहरा दे रहे फौजी की उंगलियां काटीं, चार अन्य घायल

मंत्रालय ने कस्टम ड्यूडी और GST का रिफंड भी जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले से लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड 1 लाख व्यापारियों को राहत मिलेगी। इसके लिए सरकार 18 हजार करोड़ रुपये जारी करेगी।

रिटर्न फाइलिंग के बाद होने वाले ई-वेरिफिकेशन के बावजूद भी रिफंड आने में करीब 2 से 3 महीने लग जाते हैं। हालांकि, कई बार रिटर्न 15 दिन के भीतर भी आ जाता है। ई-वेरिफिकेशन के बाद से रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाता है। रिटर्न का स्टेटस ई-फाइलिंग पोर्टल और एनएसडीएल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। करदाता उक्त वेबसाइट्स पर असेसमेंट इयर और पैन नंबर दर्ज कर स्टेटस जान सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कोरोना: UP में मास्‍क पहनना हुआ अनिवार्य, नहीं पहना तो होगी कड़ी कार्रवाई

बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि 1 मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही ईश्यू किया जाएगा। रिफंड केवल उसी खाते में होगा, जिसमें पैन कार्ड लिंक है। साथ ही उस खाते का इनकम टैक्स ई-फाइलिंग www.incometaxefiling.gov.in पर सत्यापन भी हो चुका हो।

रिफंड स्टेटस इन स्टेप्स से देख सकते हैं-

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथ और कैप्चा वेरिफिकेशन डालकर अकाउंट पर लॉग इन करें।
  • 'View Returns/Forms' टैब पर क्लिक करें।
  • एक टैब खुलेगा, जहां पैन नंबर डालना होगा। अब ड्रॉप-डाउन लिस्ट से टैक्स रिटर्न और असेसमेंट इयर सेलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। यह करते ही आयकर रिफंड का स्टेटस दिखाई देगा।

NSDL वेबसाइट पर रिफंड का स्टेटस इस तरह देखें-

  1. अपना पैन नंबर, असेसमेंट इयर और दिए गए कैप्चा टेक्स्ट को दर्ज करें।
  2. अब 'सबमिट' पर क्लिक करें।
  3. सबमिट करने पर स्क्रिन पर रिफंड का स्टेटस दिखेगा।

रिफंड न मिलने की वजह जानें-

रिफंड न मिलने पर आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आयकर खाते में लॉग इन करना होगा। माय अकाउंट्स पर क्लिक करें। फिर रिफंड पर और फिर डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद वह वर्ष भरें, जिसका आपको रिफंड जानना है। ऐसा करते ही रिफंड की सारी जानकारी दिख जाएगी।

ये भी पढ़ें: PM मोदी के साथ चर्चा में पवार ने जमात का उठाया मुद्दा, कहा-ऐसा नहीं होना चाहिए

Ashiki

Ashiki

Next Story