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The Kerala Story: द केरल स्टोरी फिल्म पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, हाईकोर्ट कर चुका है इनकार

The Kerala Story: पहले 5 मई को जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी, हाईकोर्ट में याचिका डाल कर द केरल स्टोरी के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

Krishna Chaudhary
Published on: 15 May 2023 8:20 AM GMT (Updated on: 15 May 2023 3:55 PM GMT)
The Kerala Story: द केरल स्टोरी फिल्म पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, हाईकोर्ट कर चुका है इनकार
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The Kerala Story (photo: social media )

The Kerala Story: केरल की महिलाओं के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की घटना पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की तरह इसे लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियां इसे लेकर एक-दूसरे के सामने है। इन सबके बीच फिल्म पर रोक लगाने की मांग पर आज यानी सोमवार 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई।

इससे पहले 5 मई को जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी, हाईकोर्ट में याचिका डाल कर द केरल स्टोरी के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, तब केरल उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गए। शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर तुरंत कोई फैसला सुनाने से इनकार करते हुए 15 मई को सुनवाई की तारीख तय कर दी थी।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को किया था खारिज

याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के रिलीज वाले दिन केरल हाईकोर्ट में फिल्म को बैन करने की मांग वाली याचिका दायर की थी। जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा था कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म प्रमामण बोर्ड ने इसे देखने के बाद ही रिलीज करने की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म में किसी धर्म विशेष के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि टीजर में जो 32 हजार महिलाओं के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने का दावा किया गया है, उसे भी हटा लिया गया है।

फिल्म अच्छी या बुरी बाजार तय करेगा – सुप्रीम कोर्ट

केरल हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया। जहां फिल्म द केरल स्टोरी को बैन करने से जुड़ी याचिका की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने फिल्म को लेकर तत्काल कोई आदेश देने से इनकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 मई को तय की।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म को बैन करने से इनकार कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म बनाने के लिए कलाकारों और निर्माताओं ने मेहनत की है। आपको फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो ये बाजार तय करेगा।

इन राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री

द केरल स्टोरी फिल्म को तीन भाजपा शासित राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ऐलान किया। इसके बाद यूपी और फिर हरियाणा ने। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकायदा पूरी कैबिनेट के साथ यह फिल्म देखी। वहीं, टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल ने अपने यहां फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया। इसी तरह तमिलनाडु के सिनेमाघरों के संगठन ने भी सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए फिल्म न दिखाने का निर्णय लिया हुआ है। हालांकि, इसके खिलाफ फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। शीर्ष अदालत ने दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Krishna Chaudhary

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