इस बैंक ने किया ऐलान, माह के अंत में देगी ग्राहकों को तोहफा

 बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर बड़ी खबर आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने कहा है कि वह ग्राहकों को उनकी मार्च महीने में कटी किस्त यानी ईएमआई वापस करने की पेशकश कर रहा है।

Vidushi Mishra
Published on: 2 April 2020 10:10 AM GMT
इस बैंक ने किया ऐलान, माह के अंत में देगी ग्राहकों को तोहफा
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इस बैंक ने किया ऐलान, माह के अंत में देगी ग्राहकों को तोहफा

नई दिल्ली : बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर बड़ी खबर आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने कहा है कि वह ग्राहकों को उनकी मार्च महीने में कटी किस्त यानी ईएमआई वापस करने की पेशकश कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि ग्राहक महामारी के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति में अपनी नकदी जरूरतों को पूरा कर सके। बैंक ने यह विकल्प केवल होम और व्हीकल लोन लेने वाले ग्राहकों को दिया है।

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बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम

आरबीआई सभी प्रकार के कर्ज (टर्म लोन) पर 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के दौरान ली जाने वाली मासिक किस्त पर 3 माह की रोक लगाने की घोषणा की गई है।

केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जारी ‘लॉकडाउन’ के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने और लोगों पर कर्ज वापसी बोझ को हल्का करने के लिए यह घोषणा की है।

आरबीआई ने की घोषणा

बीओबी के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव चड्ढा का कहना है कि कुछ मामलों में किस्त RBI की घोषणा से पहले ही काटी जा चुकी थी। जबकि इसके लागू होने की अवधि 1 मार्च 2020 से है। उन मामलों में हम अपने कर्जदारों (मकान और वाहन कर्ज लेने वाले) को यह विकल्प दे रहे हैं।

आगे वे हमसे इस बारे में अनुरोध कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम मासिक किस्त के रूप में काटी गई उनकी राशि लौटा दें….क्योंकि हमारा मानना है कि ये विशेष परिस्थितियां हैं और हो सकता है कर्जदार इस समय पैसा अपने पास रखना चाहे।’’

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ग्राहकों के लाभ की बात

बीओबी के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव चड्ढा ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि आरबीआई निर्देश की भावना यही है और हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जब ग्राहकों के लाभ की बात आती है, हम उसी भावना से उन निर्देशों को लागू करें।’’

उन्होंने कहा कि बैंक काटी गई पूरी ईएमआई (मूल और ब्याज) लौटाने की पेशकश करता है। बैंक उनसे 3 महीने की मोहलत अवधि के दौरान कर्ज की किस्त भुगतान के लिए नहीं कहेगा। जिन कर्जदारों के मामले में किस्त काटे जाने के पहले से निर्देश हैं, बैंक उनसे संपर्क कर पूछ रहा है कि क्या वे पहले से जारी ईएमआई काटने के निर्देश को निलंबित करना चाहेंगे।

आगे उन्होंने कहा, ‘‘हम एसएमएस के जरिए संदेश भेज रहे हैं और वे जवाब दे सकते हैं। हम उसे निलंबित कर देंगे।’’ आरबीआई की 3 माह की मोहलत के बारे में स्पष्ट करते हुए संजीव चड्ढा ने कहा कि कारोबार कर्ज के मामले में बकाया ऋण पर ब्याज 3 महीने की रोक के बाद देय होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक मकान और कार ऋण की बात है इस मामले में हम कर्ज की मियाद बढ़ा रहे हैं। इससे कर्ज की अवधि मौजूदा मियाद जमा तीन महीने होगी। मतलब कर्जदार को 3 किस्तों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।’’

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