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खुशखबरी: अभी से कर लें काम, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पायेगी आपका चालान
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अगर कोई चालक अपनी गाड़ी के सभी पेपर्स (आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस, पीयूसी) मोबाइल फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखाता है तो उसे उसे वैध माना जाए।
नई दिल्ली: देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, जिसके बाद लोगों का हजारों रुपये का चालान हो रहा है। साथ ही लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जब वह अपनी आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती। उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
इन हालात को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अगर कोई चालक अपनी गाड़ी के सभी पेपर्स (आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस, पीयूसी) मोबाइल फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखाता है तो उसे उसे वैध माना जाए और उनका कोई चालान भी ना किया जाए।
इतना ही नहीं इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि अगर किसी कारणवश किसी चालक के पास मोबाइल नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें वह खुद अपने कागजात की हार्ड कॉपी या डिजिटल रूप में पुलिस को नहीं दिखा पता तो उसका चालान न किये जाए बल्कि खुद एम परिवहन एप या पुलिस के पास मौजूद ई चालान एप में उस व्यक्ति की डीटेल्स देखकर वेरीफाई करे और चालान ना करे।
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लुंगी बनियान में चालान पर क्या बोले गडकरी
नए मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद से ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं। इस दौरान यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि आधी बांह की शर्ट और लुंगी बनियान पहनकर गाड़ी चलाने पर चलाना काटे जा रहे हैं। अब इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने अफवाहों को लेकर सतर्क किया है।
केंद्रीय मंत्री गडकरी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि अफवाहों से सावधान...! नए मोटर व्हीकल एक्ट में आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने और लुंगी बनियान में गाड़ी चलाने पर चालान काटने का प्रावधान नहीं है।
ट्वीट में यह भी कहा गया कि गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने, गाड़ी का शीशा गंदा होने और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी चलान काटने का कोई कानून नहीं है।
इससे पहले नितिन गडकरी ने भी चालान को लेकर अफवाह और भ्रम फैलाने पर कुछ पत्रकारों को घेरा था।
गडकरी ने ट्वीट किया था, 'मुझे खेद है, आज फिर हमारे मीडिया के कुछ मित्रों ने सड़क सुरक्षा कानून जैसे गम्भीर विषय का मजाक बनाया है। मेरा सबसे आह्वान है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े इस गम्भीर मसले पर इस प्रकार गलत जानकारी फैलाकर लोगों में भ्रम ना पैदा करें।'
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