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अनुच्छेद 370 के बाद अब जम्मू-कश्मीर में लगा UAPA, जानिए क्या और कितना सख्त है कानून...
कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद शांति बनाए रखने के लिए संचार के सभी साधनों पर प्रतिबंध लगे हुए थे। जिसमें कुछ सुविधाओं पर लगे प्रतिबंध को तो हटा दिया गया था। लेकिन अभी इंटरनेट की सुविधाएं पूरी तरह से शुरू नहीं की गई हैं, इस बीच सरकार ने एक और ऐक्शन ले लिया है। अब जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा।
दरअसल श्रीनगर के साइबर पुलिस स्टेशन ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों पर UAPA कानून के तहत कार्रवाई की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं।
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सर्वर का गलत इस्तेमाल कर फैलाई जा रही थी अफवाह
यूएपीए (UAPA) आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया गया कानून है। जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के बाद पुलिस ने इस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर अफवाह फैलाई जा रही थी। जो कि कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात के लिए बेहद खतरनाक है। इसके जरिये आतंक को बढ़ावा मिल रहा था। जिसके बाद घाटी में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ UAPA कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
सीज़ किये गये कई पोस्ट
वहीं पुलिस का कहना है कि कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसपर एक्शन लिया गया और एफआईआर दर्ज की गई। इन पोस्ट में किसी विचारधारा को प्रमोट करना, आतंकियों की तारीफ करना जैसे तमाम पोस्ट को सीज़ किया गया है।
स्थानीय पत्रकार से की गई थी पूछताछ
सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने ये कदम स्थानीय पत्रकार कामरान युसूफ के पोस्ट के बाद लिया है। अपने एक पोस्ट में कामरान युसूफ ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बारे में लिखा था, जिसमें कहा गया था कि वो ईदगाह में दफ्न होना चाहते हैं। इस पोस्ट के बाद पत्रकार से पूछताछ की गई थी। जिसके बाद ये भी खुलासा हुआ है कि कामरान युसूफ का नाम इससे पहले 2017 के टेरर फंडिंग केस में भी आ चुका है।
फिलहाल जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से काफी सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि अभी तो कश्मीर में इंटरनेट काफी कम एक्टिव है लेकिन जब 4G पूरी तरह से एक्टिव होगा तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। बता दें 14 जनवरी को जब जम्मू-कश्मीर में टूजी सर्विस को खोला गया था।
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क्या है UAPA
UAPA कानून देश और देश के बाहर गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने वाला सख्त कानून है। इस कानून में पिछले साल सरकार ने कुछ संशोधन करके इसे और भी सख्त बना दिया है।