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5 दिन करोड़ों की वसूली! सिर्फ ट्रैफिक तोड़ने पर हुआ इतना ज्यादा फायदा
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू हो चुका है। इस नियम के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी चालान का प्रावधान बनाया गया है।
नई दिल्ली: मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू हो चुका है। इस नियम के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी चालान का प्रावधान बनाया गया है। नियम के लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस बिना हैलमेट या ओवरलोडिंग करके गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुलिस के सख्ती के बाद हरियाणा और ओडिशा में पांच दिनों के भीतर लगभग 4400 चालान काटे जा चुके हैं। इन चालानों से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये तक के जुर्माने वसूले जा चुके हैं। केन्द्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय के डाटा से इसकी जानकारी मिली है।
अब तक करीब डेढ़ करोड़ की वसूली-
हरियाणा में लगभग पांच दिनों के अंदर 343 चालान काटे जा चुके हैं। इन चालानों के जुर्माने के तौर पर 52,32,650 रुपये की वसूली की जा चुकी है। अगर ओडिशा की बात करें तो 4 सितंबर के अंदर लगभग 4,080 चालान काटे गए हैं और 46 वाहनों को सीज किया जा चुका है, जिनमें 88,90,107 रुपये की वसूल हुए हैं।
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इससे पहले नियम लागू होने के पहले ही दिन दिल्ली के 39000 ड्राइवरों पर जुर्माना लगाया गया था। इनके चालान दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करना, गलत नंबर प्लेट और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने के लिए काटे गए थे।
लोगों ने जताई नाराजगी-
एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा कुल 3121 चालान काटे गए हैं। वही चंडीगढ़ में 1499 में और झारखंड में 1400 चालान काटे जा चुके हैं। बहुत लोगों ने इस ट्रैफिक नियम पर लग रहे जुर्माने को मंहगा बतया है और इस नियम को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है।
वहीं परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि, ऐसा समय आना चाहिए जब किसी पर ट्रैफिक रुल्स तोड़ने के लिए जुर्माना ना लगे। ये रुल्स केवल जनता से ट्रैफिक के नियमों की मानने के लिए बनाए गए हैं।
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