TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

अभी-अभी जारी हुई नई गाइडलाइन, इन नियमों का पालन बेहद जरुरी

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत हाल ही में खुले धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल समेत ऑफिस के लिए नए नियमों की घोषणा की गयी।

Shivani Awasthi
Published on: 12 Jun 2020 7:17 PM IST
अभी-अभी जारी हुई नई गाइडलाइन, इन नियमों का पालन बेहद जरुरी
X

नई दिल्‍ली: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत हाल ही में खुले धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल समेत ऑफिस के लिए नए नियमों की घोषणा की गयी। जिसमें फेस मास्क, हैंड वाॅश या सैनिटाइजर के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया। वहीं थूकने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गयी। बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के संक्रमितों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में नियमों को सख्त करते हुए दिशा निर्देश जारी किये।

अनलॉक 1 पर नई गाइडलाइन जारी

दरअसल, 1 जून से अनलॉक के पहले चरण की शुरुआत हुई, जिसमें भले ही रियायतें दी गयीं लेकिन नियमों के पालन के निर्देश भी दिए गए। वहीं 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट व होटल आदि को खोलने की इजाजत दे दी गयी। हालाँकि अब इन्ही रियायतों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गयी है।

इन नियमों का करना होगा पालन:

-चेहरा कवर करना अनिवार्य हैं, इसके लिए फेस मॉस्‍क या कपड़े का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रूमाल या अन्‍य चीजों से मुंह और नाक को अच्‍छे से कवर करें और उपयोग के बाद इन्‍हें अच्‍छे से डिस्‍पोज करें।

ये भी पढ़ें- यूपी में कोरोना बढ़ा कोरोना का खतराः इन 11 जिलों को लेकर चिंतित हैं योगी

-थूकने पर पूरी तरीके से रोक है।

-सैनिटाइजर/ साबुन से हाथ धोना जरुरी ।

-सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

-सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए लाइन में लगते समय दूरी की ख़ास ध्यान, जो कि 6 फुट की होनी चाहिए।

इन लोगों क घर से न निकलने की सलाह:

-65 वर्ष से ज्‍यादा उम्र के बुजुर्गों के घर से बाहर न निकलने की सलाह

-10 साल के कम उम्र के बच्‍चों के गैर जरुरी कामों में घर से बाहर निकलने पर रोक

ये भी पढ़ें- कोरोना के खिलाफ ये है कारगर हथियार, योगी ने चेताया

-गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की नसीहत

-बीपी, मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को घर से बाहर निकलने पर मनाही

-किसी भी सार्वजनिक जगह, ऑफिस आदि में एंट्री करते समय सैनिटाइजर और थर्मल स्‍क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य।

-कोरोना का कोई लक्षण ना होने पर ही एंट्री की अनुमति

-मास्क लगाने या चेहरा ढका होने पर ही प्रवेश की इजाजत

-प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग द्वार

ये भी पढ़ें- प्रवासी मजदूरों के हक पर डाका, इस चेयरमैन ने बनवा लिया अपना राशन कार्ड

-पर्याप्‍त दूरी के लिए विशिष्‍ट चिन्‍ह बनाया गया जिससे सामाजिक दूरी मानदंड का पालन हो सके.

-पार्किंग और बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रबंध। पार्किंग में भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था।

-धार्मिक स्थल पर जूते- चप्‍पल को बाहर ही रखें, मंदिर के आसपास लाने पर रोक

-मूर्ति, देव प्रतिमा और किताबों को स्‍पर्श करने की अनुमति नहीं होगी

-समूह में भक्ति संगीत गाने बजाने से बचें

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
Shivani Awasthi

Shivani Awasthi

Next Story