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16 नवंबर तक के लिए सभी स्कूल और कालेज बंद, इन सेवाओं पर लगी रोक

शादियों में 100 और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही भाग ले पाएंगे। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिलाधिकारी को अधिकार होगा कि वह विशेष परिस्थितियों में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दे सकते हैं।

Newstrack
Published on: 2 Nov 2020 11:27 AM GMT
16 नवंबर तक के लिए सभी स्कूल और कालेज बंद, इन सेवाओं पर लगी रोक
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जिलाधिकारी के पास जाने वाले ऐसे आवेदनों में कोई बंद स्थान जिसमें 200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी उसमें 50 लोगों के बैठने की ही अनुमति दी जाएगी।

जयपुर: इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। यहां अनलॉक-6 की नई गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक अब सभी स्कूल और कॉलेज 16 नवंबर तक बंद रहेंगे।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन्स में कहा गया गया है कि ये तमाम दिशा –निर्देश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। राज्य के भीतर स्कूलों को खोलने का निर्णय चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा।

इस विषय में विभिन्न स्कूलों/संस्थानों के प्रबंधकों की भी राय ली जाएगी। उसके बाद ही स्कूल खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा।

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जरूरी सामग्री और दवाइयों सप्लाई वाले वाहन आ और जा सकेंगे

गौर करने वाली बात ये है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी जरूरी सामग्री वाले वाहन और दवाइयों सप्लाई वाले वाहन की आवाजाही कर सकेंगे। यानी आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। लॉकडाउन की स्थिति को कायम रखने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की जाएगी।

गृह विभाग के मुख्य सचिव अभय कुमार ने गाइडलाइन्स जारी किए जाने पर बताया कि राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में 30 नवंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

जिसके बाद से स्वीमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, मनोरंजन पार्क और अन्य इसी प्रकार के स्थानों पर 30 नवंबर तक कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी।

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शादियों में 100 से ज्यादा मेहमानों के बुलाने पर रोक

शादियों में 100 से ज्यादा मेहमानों के बुलाने पर रोक रहेगी। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही भाग ले पाएंगे।

राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिलाधिकारी को अधिकार होगा कि वह विशेष परिस्थितियों में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दे सकते हैं।

इस दौरान सीटिंग प्लान का पालन करना होगा। जिलाधिकारी के पास जाने वाले ऐसे आवेदनों में कोई बंद स्थान जिसमें 200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी उसमें 50 लोगों के बैठने की ही अनुमति दी जाएगी।

वहीं खुले स्थानों में आयोजन होने पर जिलाधिकारी अधिकतम 250 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दे सकेंगे। लेकिन यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्राउंड कितना बड़ा है।

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