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इस राज्य ने बनाई नई स्कीम, अलग धर्म में शादी करने पर मिलेंगे 50 हजार रुपए
जहां एक तरफ बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने में लगे हैं, वही दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार दूसरे धर्म और जाती में शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
जहां एक तरफ बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने में लगे हैं, वही दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार दूसरे धर्म और जाती में शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दूसरे धर्म में शादी करने के लिए उत्तराखंड सरकार जोड़ों को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये दे रही है। खबरों की माने तो उत्तराखंड सरकार नगद प्रोत्साहन उन सभी जोड़ो को देगी जो कानूनी रूप से पंजीकृत हैं। ये जानकारी राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने दी है।
अनुसूचित जाति का होना आवश्यक
बता दें, कि अंतरधार्मिक विवाह किसी मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर या देवस्थान में संपन्न होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि पाने के लिए कपल में से पति या पत्नी किसी एक का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार, अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है।
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राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा
टेहरी के सामाजिक कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडियाल ने बताया कि दूसरी जातियों और दूसरे धर्म में शादी करने वालों को दी जाने वाली ये राशी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अहम साबित हो सकती है। लेकिन इस शादी के स्कीम का फायदा उठाने के लिए लोगों को एक साल के अन्दर ही आवेदन करना होगा।
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इस कानून को यूपी से लिया
आपको बता दें, कि पहले इस स्कीम के लिए दूसरे धर्मं और जातिरों में शादी करने वालों को 10 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशी दी जाती थी । लेकिन 2014 के में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन नियमावली 1976 में संशोधन के जरिए उत्तराखंड में 2014 में इसके तहत दी जाने वाली रकम को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया । साल 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था तब राज्य ने इस कानून को यूपी से लिया था।
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