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1 अप्रैल 2020 के बाद नहीं बिकेंगे BS4 वाहन, जानिए क्यों?
विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने डीलरों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि नए ईंधन उत्सर्जन मानकों के लागू होने की अंतिम तारीख 31 मार्च से पहले BS4 गाड़ियों को बेचने में उनकी मदद की जा सके। इस बीच कार निर्माता कंपनियों ने BS6 मानकों वाली गाड़ियों के उत्पादन को बढ़ा दिया है
नई दिल्ली: विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने डीलरों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि नए ईंधन उत्सर्जन मानकों के लागू होने की अंतिम तारीख 31 मार्च से पहले BS4 गाड़ियों को बेचने में उनकी मदद की जा सके। इस बीच कार निर्माता कंपनियों ने BS6 मानकों वाली गाड़ियों के उत्पादन को बढ़ा दिया है और डीलर हर दिन जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं ताकि बचे हुए स्टॉक को समय सीमा से पहले निकाला जा सके। इसके लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां कई ऑफर्स ले कर आई हैं और अपने बीएस-4 गाड़ियों के कई मॉडल्स की खरीद पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं।
*BS6 मानकों को लागू करने के निर्णय के बीच कई ग्राहकों के मन में संशय पैदा हो गया और वे नई गाड़ी खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2020 तक का इंतजार करने लगे। यहीं नहीं डीलर भी अपने BS4 के बचे स्टॉक को खत्म करने को लेकर परेशान हैं। तो उसे दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जिन्हें जानना व पूरा करना जरूरी होता है। जानते है मुख्य बातें...
*सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, कोई भी निर्माता / डीलर 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद वाहन को बेच या पंजीकृत नहीं कर सकता है। सभी बीएस4 वाहनों को 31 मार्च 2020 के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना और पूरा करना है।
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*बिक्री और पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है, हम इन वाहनों को नहीं बेच सकते। इस स्थिति में डीलर के पास केवल दो विकल्प हैं। पहला- वह वाहन को निर्माता को वापस कर सकता है या दूसरा- उसे वाहन को स्क्रैप और और नष्ट करना होगा या वह उक्त वाहन के स्पेयर पार्ट्स का उपयोग कर सकता है।
* यदि किसी डीलर के पास वाहनों का स्टॉक है, तो उसके पास केवल एक ही विकल्प है कि वह अपनी कंपनी के नाम या कर्मचारी के नाम पर उन वाहनों का पंजीकरण करे और बाद में उन्हें सेकंड हैंड गाड़ी की तरह बेचे।
* BS3 के मामले में, MoRTH की अधिसूचना बिक्री की तारीख पर दी गई थी। लेकिन इस बार बिक्री और पंजीकरण तारीख, दोनों पर स्पष्ट अधिसूचना दी गई है जो कि 31 मार्च 2020 है। किसी भी मामले में, एसोसिएशन आमतौर पर प्रक्रिया के तहत अदालत पहुंचते हैं। पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है और यदि कोई अनुकूल फैसला नहीं आता है तो उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निर्णय दे चुका है कि समय का कोई और विस्तार 31 मार्च 2020 से आगे नहीं दिया जा सकता, इसलिए और समय मिलने का विकल्प पूरी तरह से खारिज हो गया है।
*डीलरों से अपील की जाती है कि वे उन वाहनों की सूची बनाएं जिनकी बिक्री हो चुकी है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। युद्धस्त्र पर अपंजीकृत सभी वाहनों को 28 फरवरी 2020 या उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। यदि लंबित पंजीकरण रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाता है, तो कई मुद्दे सामने आएंगे, जैसे कि लंबे समय से बेचे जाने वाले वाहनों को पंजीकृत नहीं किया गया है।
*वाहन पोर्टल पर लॉगिन करें-> रिपोर्ट-> डीलर पंजीकरण पेंडेंसी रिपोर्ट देखें। उक्त रिपोर्ट में एक डीलर अपंजीकृत वाहनों की सूची पा सकता है जिसके लिए भुगतान किया गया था। उन वाहनों के लिए जिनके लिए ऑनलाइन भुगतान नहीं किया गया था, इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं होंगे।
*यदि डीलर पंजीकरण के बाद ही वाहन की डिलीवरी शुरू करता है, तो वह पूरी तरह से ऐसी समस्याओं को दूर कर सकता है। जिन वाहनों के लिए फाइनेंसर भुगतान नहीं मिला है, डीलर उनके लिए डिलीवरी ऑर्डर (डीओ), रिलीज ऑर्डर (आरओ) प्राप्त कर सकते हैं और फाइनेंसर से भुगतान मिलने से पहले वाहनों को पंजीकृत कर सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि डीओ/आरओ उन व्यक्तियों द्वारा साइन किया गया हो, जो फॉर्म 20 पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके द्वारा हम फाइनेंसर पर जिम्मेदारी तय कर सकते हैं यदि फाइनेंसर भुगतान की प्राप्ति में कोई विसंगति है।
निश्चित रूप से फाइनेंसर के पास अपंजीकृत वाहनों के लिए किए गए भुगतानों को वापस करने या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। वाहन के पंजीकृत होने पर ही वह वाहनों को जब्त या सेकंडहेंड के रूप में बेच सकता है। इस संबंध में अधिकांश फाइनेंसरों ने मेल भेजना शुरू कर दिया है।
*यह डीलर का कर्तव्य है कि वह वाहन को पंजीकृत करे और फिर उसकी डिलवरी करे। यदि कोई ग्राहक हमसे संपर्क करता है / अदालत में जाता है, तो निश्चित तौर पर निर्णय केवल ग्राहक के पक्ष में होगा, भले ही ग्राहक की ओर से कोई देरी हुई हो। वाहनों को पंजीकृत करना सिर्फ और सिर्फ डीलर की ही जिम्मेदारी है।
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*सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने BS6 मानक वाहनों की बिक्री के लिए 9 दिसंबर 2019 को निर्देश जारी किया था- “देश भर में प्रदूषण को रोकने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से पूरे देश में वाहनों के लिए BS6 उत्सर्जन मानक को अनिवार्य कर दिया है। 20 फरवरी, 2018 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचित किया था कि 1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-4 के अनुरूप नए मोटर वाहन 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं होंगे।
*कोर्ट के आदेश को अलग से एक अनुलग्नक के रूप मे भेजा जा रहा है क्योंकि यह 20 पन्नों का है। उपरोक्त सभी स्पष्टीकरण हमारे जानकारी और विश्वास के मुताबिक हैं। डीलर और स्पष्टीकरण के लिए अपने खुद के संदर्भों से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी मदद के लिए डीलरों से अनुरोध किया जाता है कि वे हमारे किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करें, जिनके नाम और मोबाइल नंबर आपके संदर्भ के लिए भेजे जा रहे हैं।
*यदि आपने इन 12 सवालों और जवाबों को पढ़ लिया है, तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि डीलरों को अपने BS4 वाहनों को बेचने और 31 मार्च, 2020 की समय सीमा से पहले उन्हें पंजीकृत करने पर जोर दिया जा रहा है। डीलर्स को अपने BS4 स्टॉक के साथ क्या करना है, इनकी जानकारी नहीं होने पर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बाद में इन्हें सेकेंडहैंड कारों की तरह बेचने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता।