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बड़ी खबर: सरकार लागू करेगी ये नया नियम, वर्क फ्रॉम होम के लिए जारी किया ड्राफ्ट
सरकार भी ऐसे नियम को लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ऑफिस के स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन को चुनने का मौका मिल सके। इसके लिए एक एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कर्मचारियों को राहत देने के लिए ज्यादातर ऑफिसेस ने वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) की सुविधा दी है। इसके तहत कर्मचारी अपना ऑफिस का काम घर से ही कर रहे हैं। ज्यादातर निजी कंपनियों ने यह सुविधा दी हुई है। वहीं, अब सरकार भी ऐसे नियम को लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ऑफिस के स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन को चुनने का मौका मिल सके। इसके लिए श्रम मंत्रालय (Ministry Of Labour & Employment) की तरफ से शुक्रवार को एक ड्राफ्ट जारी किया गया है।
इन सेक्टर्स के कर्मचारियों को किया जाएगा शामिल
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नए कानून के ड्राफ्ट में माइनिंग (Mining), मैनुफैक्चरिंग (Manufacturing) और सर्विस सेक्टर (Service Sector) के कर्मचारियों (Staff) को शामिल किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के मुताबिक, IT सेक्टर को कई सहूलियत दी जा सकती है। ड्राफ्ट की मानें तो आईटी स्टाफ को वर्किंग ऑवर की भी छूट मिल सकती है। मंत्रालय के मुताबिक, आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है।
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(सांकेतिक फोटो- सोशल मीडिया)
कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधा
श्रम मंत्रालय का कहना है कि सर्विस सेक्टर की आवश्यकता के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल तैयार किया गया है। मंत्रालय के इस वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट में सभी श्रमिकों के लिए ट्रेन यात्रा की भी सुविधा का प्रावधान किया गया है। इससे पहले ये सुविधा केवल खनन क्षेत्र के श्रमिकों को ही मिलती थी। केवल इतना ही नहीं इस मसौदे में अनुशासन तोड़ने वाले पर सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
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अप्रैल महीने से लागू हो सकते हैं नए नियम
बता दें कि मंत्रालय की ओर से न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (New Industrial Relations Code) पर आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। अगर आप भी सरकार को कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो तीस दिनों के अंदर मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। माना जा रहा है कि इस नए नियम को सरकार अप्रैल महीने से लागू कर सकती है।
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