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दो करोड़ की लग्जरी कार का यहां कटा 9.8 लाख रुपये का चालान

बिना सीट बेल्ट के, गलत कट लेने पर, रॉग साइड गाड़ी लेकर जाने आदि कई चीजों पर आपका चालान कट सकता है। वैसे ही पिछले कुछ समय पहले हुए चालान में बदलाव के बाद से तो ट्रैफिक पुलिस एक्शन में है।

Aditya Mishra
Published on: 30 Nov 2019 1:25 PM GMT
दो करोड़ की लग्जरी कार का यहां कटा 9.8 लाख रुपये का चालान
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नई दिल्ली: बिना सीट बेल्ट के, गलत कट लेने पर, रॉग साइड गाड़ी लेकर जाने आदि कई चीजों पर आपका चालान कट सकता है। वैसे ही पिछले कुछ समय पहले हुए चालान में बदलाव के बाद से तो ट्रैफिक पुलिस एक्शन में है। इन्हीं सबके बीच अहमदाबाद में एक शख्स के साथ ऐसा हुआ कि उसका 9.8 लाख रुपये का चालान कट गया।

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ये है पूरा मामला

ये शख्स बिना नंबर प्लेट लगाए Porsche 911 स्पोर्ट्स कार चला रहा था। इस कर कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उसका 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

हुआ कुछ यूं कि कार की नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से अहमदाबाद के हेलमेट चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस ने सिल्वर रंग की कार को रोका था। जिसके बाद कार मालिक से जब पूछताछ हुई तो पता चला उसके पास गाड़ी के कागजात भी नहीं हैं।

इसपर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटा और कार थाने में जब्त कर ली। अब कार मालिक को पहले आरटीओ के पास जुर्माना भरना होगा और कार वापस लेने के लिए रसीद के साथ आना थाने जाना होगा।

इससे पहले ओडिशा के संबलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक ट्रक के मालिक को 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, इससे भी पहले दो-दो लाख रुपये तक के कई चालान कट चुके थे।

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घर बैठे ऐसे जमा करे चालान

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए जानकारी दी है कि अब आप ई चालान के जरिए घर बैठे चालान की रकम जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रैफिक पुलिस के किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

अगर आप एसएमएस या ई-मेल पर आये चालान को डिलीट कर चुके हैं तब भी आप इस वेबसाइट की मदद से चालान की रकम जमा कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व एनआईसी की तरफ से ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा है।

इसके जरिए आप घर बैठे यातायात चालान का भुगतान कर सकते हैं जुर्माना भरने के लिए echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

सबसे पहले आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जायें। आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं: echallan.parivahan.gov.in इसके बाद आप चेक चालान स्टेट्स टैब पर क्लिक करें।

इसके बाद आप चेक चालान स्टेट्स टैब पर क्लिक करें। इस पेज पर गाड़ी नंबर, चालान नंबर व डीएल नंबर का ऑप्शन मौजूद है। आप गाड़ी नंबर या चालान नंबर में से किसी एक को चुनकर अपने चालान की डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं।

अगर आपकी गाड़ी का चालान नहीं हुआ है तो आपको इस पेज पर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहां यह भी देख सकते हैं कि आपके वाहन का कितनी बार चालान किया गया है।

चालान

वाहन नंबर डालते ही दिख जायेंगे चालान

वाहन नंबर या चालान नंबर डालने के बाद आपको अपने वाहन के लिए जारी सभी चालान यहां दिखेंगे। इसके बाद आप चालान के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चालान का भुगतान करने के लिए अब आप पे नाउ के विकल्प पर क्लिक करें।

पे नाउ के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का मोड चुनना है। आप इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद आप संबंधित विकल्प चुनकर पेमेंट कर दीजिये।

एक बार पेमेंट हो जाने पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज आएगा। इसके साथ ही आपको ट्रांजेक्शन आईडी भी मिल जाएगी आप भविष्य के हिसाब से इन दोनों चीज को संभालकर रख सकते हैं।

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Aditya Mishra

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