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आजम खां के बेटे की गई विधायकी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन इलाहबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द किया है।

Shreya
Published on: 16 Dec 2019 7:15 AM GMT
आजम खां के बेटे की गई विधायकी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
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नई दिल्ली: हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद आजम खान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन इलाहबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द किया है। चुनाव के समय अब्दुल्ला आज़म निर्धारित उम्र 25 साल के नहीं थे, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया। अब अब्दुल्ला विधायक नही रहेंगे।

जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया फैसला

अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द करने का ये फैसला जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया है। अदालत ने 27 सितम्बर को ही अपना फैसला रिजर्व कर लिया था।

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नवाब काज़िम अली ने दाखिल की थी अर्जी

बता दें कि, बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार रहे नवाब काज़िम अली ने साल 2017 में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द करने की अर्जी दाखिल की थी। नवाब काजिम अली ने जो अर्जी दाखिल की थी, उसमें अब्दुल्ला पर फर्ज़ी डाक्यूमेंट्स लगाकर चुनाव लड़ने और झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया था। दाखिल अर्जी में कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम 2017 के चुनाव के समय न्यूनतम निर्धारित आयु 25 साल की उम्र के नहीं थे।

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वहीं नवाब काजिम अली ने अपने दावों के समर्थन में अब्दुल्ला आजम के कई अहम दस्तावेज लगाए हुए हैं। उन्होंने अपनी चुनाव अर्जी में अब्दुल्ला आजम की 10वीं कक्षा की मार्कशीट और उनके पासपोर्ट समेत कई दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज में दर्ज उनकी जन्मतिथि को आधार बनाया है।

इसके अलावा चुनाव अर्जी में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द किये जाने के साथ-साथ रामपुर की स्वार सीट पर नये सिरे से वोटिंग कराए जाने की मांग की गई थी। अब करीब 3 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब वो विधायक नहीं रहेंगे।

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