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क्या है NPR में 'D': बेहद जरुरी है इसे जानना, दूर हो जायेगी आपकी सारी परेशानी

Shivani Awasthi
Published on: 13 March 2020 2:07 PM IST
क्या है NPR में D: बेहद जरुरी है इसे जानना, दूर हो जायेगी आपकी सारी परेशानी
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लखनऊ: नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को लेकर अभी तक लोगों के मन में भ्रम है। लोग एनपीआर की प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं। हालाँकि इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के हुई चर्चा के दौरान स्पष्ट करने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा, 'NPR के अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा’। गृह मंत्री ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ही जानकारी दे सकता है। भाषण के दौरान उन्होंने 'D' टर्म का भी इस्तेमाल किया। ऐसे में जान लेना जरुरी है कि NPR में कॉलम D का क्या है?

क्या है NPR में D ?

दरअसल, NRP का विरोध कर रहे विपक्षी दलों का आरोप है कि अगर कोई व्यक्ति एनपीआर के तहत पूछे गये किसी सवाल का जवाब नहीं दे पायेगा तो सरकार उस पर शक करेगी। ऐसे में उनके खिलाफ 'D' का इस्तेमाल किया जाएगा।

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अब ये बता दें कि आखिर टर्म D क्या है। इसका मतलब होता है 'doubtful' यानी शंकायुक्त। अगर नागरिकों की जानकारी गलत या शंका पूर्ण हो तो उनकी डिटेल के सामने D लगाया जा सकता है। ऐसे में वह जांच के घेरे में आ सकते हैं।

हालाँकि विपक्षियों के इसी सवाल का जवाब देते ही शाह ने कहा कि नागरिकों के किसी सवाल का जवाब न दिए जाने पर नागरिक के सामने ‘D’ नहीं लगाया जाएगा।

क्या है एनपीआर ?

नागरिकता संशोधन एक्ट (NPR) देश के 'सामान्य निवासियों' की सूची है। इसे लोकल (गांव/छोटे शहर), उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। भारत के हर सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में अपना नाम लिखाना अनिवार्य है।

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एनपीआर के तहत सामान्य निवासी की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो किसी इलाके में पिछले छह महीने या इससे ज्यादा वक्त से रह रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस इलाके में अगले छह महीने या ज्यादा समय के लिए रहना चाहता है।

NPR पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, किसी भी दस्तावेज की नहीं होगी जरुरत

असम को छोड़ सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2021 की जनगणना के साथ-साथ NPR को अपडेट करने का फैसला लिया गया है। इस काम को सरकार इस साल सितंबर तक पूरा किये जाने की तैयारी में है।

एनपीआर की प्रक्रिया:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने NPR की लिस्ट को अपडेट करने की मंजूरी दी थी। इसके तहत 2010 के बाद से नागरिकों का ब्यौरे कुल 15 सवाल पूछे जाते थे। लेकिन बाद में इसमें आठ नए सवाल जोड़ दिए। मामला यहीं फंस गया। कई राज्य सरकारों और विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई।

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NPR में पूछे जायेंगे ये सवाल:

जो 15 साल साल 2010 से एनपीआर की प्रक्रिया के तहत पूछे जा रहे हैं, उनमें व्यक्ति के बारें में सामान्य जानकारी होगी। जैसें...

व्यक्ति का नाम

मुखिया से संबंध

पिता का नाम

माता का नाम

पत्नी/पति का नाम

लिंग

जन्मतिथि

NPR पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, किसी भी दस्तावेज की नहीं होगी जरुरत

वैवाहिक स्थिति

जन्म स्थान

घोषित राष्ट्रीयता

सामान्य निवास का वर्तमान पता

वर्तमान पते पर रहने की अवधि

स्थायी निवास का पता

व्यवसाय/कार्यकलाप

शैक्षणिक योग्यता

NPR की सवालों की सूची में जुड़े 8 नए सवाल:

आधार नंबर

मोबाइल नंबर

माता-पिता का जन्मस्थान और जन्मतिथि

पिछला निवास पता (पहले कहां रहते थे)

पासपोर्ट नंबर (अगर भारतीय हैं तो)

वोटर आईडी कार्ड नंबर

पैन नंबर

ड्राइविंग लाइसेंस नंबर

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