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क्या-क्या मिला आपको: 3 जोन में बने अलग-अलग नियम, यहां देखें पूरी लिस्ट

Newstrack.com आपको बता रहा रहा है कि आप का क्षेत्र किस जोन के अंतर्गत हैं। जोन के आधार पर आपको लॉकडाउन में कितनी छूट मिलेगी और आपके जोन के लिए सरकार ने क्या नियम तय किये हैं।

Shivani Awasthi
Published on: 1 May 2020 9:59 PM IST
क्या-क्या मिला आपको: 3 जोन में बने अलग-अलग नियम, यहां देखें पूरी लिस्ट
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लखनऊ: कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए भारत में लॉकडाउन की अवधि को दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई तक था, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 17 मई तक घोषित कर दिया है। पूरे भारत को तीन जोन में बांटा गया है। इन जोन के मुताबिक़, छूट और बंदिशे तय की गयी हैं। तीनों जोन में रहने वालों के लिए नियम भी अलग अलग है और सहूलियतें भी।

Newstrack.com आपको बता रहा रहा है कि आप का क्षेत्र किस जोन के अंतर्गत हैं। जोन के आधार पर आपको लॉकडाउन में कितनी छूट मिलेगी और आपके जोन के लिए सरकार ने क्या नियम तय किये हैं।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 3 जोन में बांटा

पहले जान लें कि ये जोन हैं क्या और कैसे तय हुआ कि आपका क्षेत्र किस जोन में है। दरअसल, कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 3 जोन में बांटा है। रेड जोन-ऑरेंज जोन- ग्रीन जोन।

बता दें कि देश में 736 जिले हैं, जिन्हे कोरोना वायरस के फैले प्रकोप के आधार रेड, ओरेंज, और ग्रीन तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। बांटे गए 736 जिलों में से रेड जोन में 133 जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले रखे गए हैं।

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राज्यवार, जाने किस जोन में हैं आप

-यूपी: 19 जिले रेड जोन, 36 ऑरेंज जोन और 20 ग्रीन जोन में हैं।

-तमिलनाडु: 12 जिले रेड जोन, 24 ऑरेंज और एक ग्रीन जोन में हैं।

-महाराष्‍ट्र: 14 जिले रेड जोन, 16 ऑरेंज जोन और 6 ग्रीन जोन में शामिल हैं।

-दिल्लीः 11 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है।

-पश्चिम बंगालः 10 जिले रेड जोन, 5 ऑरेंज और 8 ग्रीन जोन में हैं।

-गुजरात: 9 जिले रेड जोन, 19 ऑरेंज जोन और 5 ग्रीन जोन में हैं।

-मध्‍य प्रदेश: 9 जिले रेड जोन, 19 ऑरेंज जोन और 24 ग्रीन जोन में हैं।

-राजस्‍थान: आठ रेड, 19 ऑरेंज और छह जिले ग्रीन जोन में हैं।

-तेलंगाना: छह जिले रेड, 18 ऑरेंज और 9 ग्रीन जोन में हैं।

-आंध्र प्रदेशः 5 जिले रेड जोन, 7 ऑरेंज जोन और 1 ग्रीन जोन में है।

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तीनों जोन के अलग अलग नियम

रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के अलग नियम और अलग बंदिशें होती हैं। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सशर्त छूट मिल सकती है लेकिन रेड जोन में कोई छूट नहीं होती। हालांकि तीनों जोन में हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो 17 मई तक बंद रहेगी, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है।

रेड जोन में कोई छूट नहीं :

-लॉकडाउन के तीसरे फेज में रेड जोन में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

-ऑटो, टैक्सी, रिक्शा और बसों पर रोक जारी रहेगी।

-रेड जोन में कंटन्मेंट जोन को छोड़कर सभी तरह की सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी लेकिन मॉल बंद रहेंगे।

ऑरेंज जोन में ये बंदिशे

-ऑरेंज जोन में टैक्सी ड्राइवर के साथ एक यात्री को मंजूरी दी गई है।

-65 साल से उम्र के लोगों को बाहर निकलने पर रोक है।

-10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर अभी भी रोक है।

-गर्भवती महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर रोक है।

-इलाज के लिए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति है।

-फसल की कटाई समेत कुछ गतिविधियों की छूट रहेगी। हालाँकि मजदूर उसी इलाके के ही काम पर लगाए जा सकेंगे। बाहर के इलाकों से मजदूरों के बाने पर पाबंदी रहेगी।

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ग्रीन जोन में छूट

-ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलेंगी। बस में क्षमता से आधी सवारी को ले जाने की अनुमति होगी।

-छोटे और मझोले उद्योग धंधे अपना काम शुरू कर पाएंगे।

-हालांकि, काम शुरू करने वाले उद्योगों को कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था परिसर में ही करनी होगी।

-वहीं, लोग अपने जरूरी कामों के लिए बाहर निकल सकेंगे। इन इलाकों के लोग अपने क्षेत्र में घूम सकेंगे लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे।

-सिनेमा मॉल, जिम, क्लब 17 मई तक बंद रहेंगे।

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ग्रीन जोन में आने के लिए क्या करें आप :

किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन में तभी रखा जाता है, जब वहां कोविड-19 का कोई मामला सामने न आये। ऐसे में कोई मामला सामने ना आने पर उस क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा और कई छूट मिल सकेंगी। अगर आपका क्षेत्र रेड या ऑरेंज जोन में आता है तो क्रमश: 28 और 14 दिन तक कोई नया मामला सामने ना आने के बाद क्षेत्र ग्रीन जोन में आ सकता है।

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