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Azamgarh News: पूर्व मंत्री अंगद यादव के पुत्र को आजीवन कारावास, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

Azamgarh News: अधिवक्ता राजनारायण सिंह की हत्या के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा।

Shravan Kumar
Published on: 4 Aug 2023 4:37 PM GMT
Azamgarh News: पूर्व मंत्री अंगद यादव के पुत्र को आजीवन कारावास, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
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Court sentenced life imprisonment

Azamgarh News: आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के बेलइसा में सात साल पहले हुई अधिवक्ता राजनारायन सिंह की हत्या के मामले एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इससे पहले अंगद यादव समेत चार लोगों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

अधिवक्ता की वर्ष 2015 में हुई थी हत्या

सिधारी थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के करीब स्थित कोमल कॉलोनी निवासी राजनारायन सिंह कमिश्नरी न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे। 19 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग छह बजे वह टहलने के लिए निकले थे। इस दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। राजनारायन की पत्नी सुधा ने इस मामले में बसपा सरकार में मंत्री रहे अंगद यादव व कुछ अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अंगद यादव की पुत्री का विवाह राजनारायन सिंह ने अपने परिचित के घर में कराया था। बाद में अंगद की बेटी का ससुरालवालों से विवाद हो गया। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद पूर्व मंत्री अंगद यादव राजनारायन से रंजिश रखने लगे। इसी के चलते राजनारायन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अलग चार्जशीट में बनाया गया था आरोपित

पुलिस ने पहले अंगद यादव, शैलेश यादव, सुनील सिंह तथा अरुण यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। बाद में पूर्व मंत्री के बेटे आलोक यादव को भी आरोपी बनाते हुए अलग से न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओमप्रकाश वर्मा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आलोक यादव को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 14 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।

पूर्व मंत्री समेत चार लोगों को आजीवन कारावास सजा हुई थी

इसके पहले अधिवक्ता राज नारायण सिंह की हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 अप्रैल को पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अंगद यादव को कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे लक्ष्मी शंकर यादव की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है। वह प्रयागराज के नैनी जेल में बंद हैं। आजमगढ़ शहर से सटे मूसेपुर निवासी अंगद यादव वर्ष 1995 बसपा सरकार में राज्य मंत्री रहे। वह निजामाबाद विधानसभा से बसपा के टिकट पर तीन बार विधायक रह चुके हैं, बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे।

Shravan Kumar

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