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बेकाबू हुआ कोरोना तो DM ने बढ़ा दी सख्ती, पालन करने होंगे ये 8 नियम

जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए शासन-प्रशासन सख्त हो गया है। इस संदर्भ में डीएम कौशल राज शर्मा ने बुधवार को नया शासनादेश जारी किया है। जो 31 जुलाई तक लागू रहेगा।

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Published on: 1 July 2020 7:57 PM GMT
बेकाबू हुआ कोरोना तो DM ने बढ़ा दी सख्ती, पालन करने होंगे ये 8 नियम
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वाराणसी: जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए शासन-प्रशासन सख्त हो गया है। इस संदर्भ में डीएम कौशल राज शर्मा ने बुधवार को नया शासनादेश जारी किया है। जो 31 जुलाई तक लागू रहेगा। इसके तहत सभी प्रकार के पान, मसाला, गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित की जाती है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति का पान गुटखा खाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। यही नहीं बेवजह घरों से बाहर घूमने पर भी सख्ती कर दी गई है।

ये है जिला प्रशासन का नया अध्यादेश ?

1-किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है।

2-सीनियर, जूनियर व सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सारे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे। साथ ही खुले में खेलना, मार्केट एवं मार्गों पर घूमना भी प्रतिबंधित है।

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3-10 वर्ष की नीचे की आयु के बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी के यदि बाहर निकले तो माता-पिता पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

4- पुलिस अथवा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जाए तो घर से बाहर निकलने का पर्याप्त साक्ष्य स्पष्ट करना होगा। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसे न्यूनतम 7 दिन अनिवार्य कोरंटिन का आदेश दिया जायेग। यह होम कोरंटिन के अलावा सरकारी कोरंटिन भी हो सकता है।

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5- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध है।

6- सभी पार्क के साथ बारात घर, मैरेज हाल सभी प्रकार के सामाजिक समारोह व प्रयोग के लिए बन्द किया जाता है।

7- सभी प्रकार के पान, मसाला, गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित की जाती है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति का पान गुटखा खाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।

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8- बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, दूध, खोये की वस्तुएं निर्मित करने वाली दुकाने, मिठाई की दुकानें, ट्रांसपोर्ट, कोरियर की दुकानें, कंपनियों के गोदाम, वेयर हाउस, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर, मल्टीग्रांड रिसेलिंग स्टोर, जिसमें आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं।

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