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कोरोना का कहर: तहसीलकर्मी और पुलिसकर्मी समेत 46 नए केस, यहां लगा लाॅकडाउन

जिला प्रशासन ने आज रसड़ा तहसील मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में कोरोना के दो रोगियों की मौत व रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों के मिलने के बाद एक सप्ताह का लॉकडाउन...

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Published on: 16 July 2020 8:55 PM IST
कोरोना का कहर: तहसीलकर्मी और पुलिसकर्मी समेत 46 नए केस, यहां लगा लाॅकडाउन
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बलिया: जिला प्रशासन ने आज रसड़ा तहसील मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में कोरोना के दो रोगियों की मौत व रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों के मिलने के बाद एक सप्ताह का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। संक्रमण की चपेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े एक वरिष्ठ पत्रकार भी आ गए हैं। बलिया तहसील के 16 कर्मचारी, रसड़ा कोतवाली के एक सब इंस्पेक्टर व एक चिकित्सक समेत आज 46 नये केस मिलने से जिले में अफरातफरी मच गई है।

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लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा संक्रमण

जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों के साथ ही आम लोगों की बेफिक्री तथा प्रशासनिक सुस्ती के कारण जिला लगातार कोरोना के संक्रमण के भीषण चपेट में आता जा रहा है। सड़कों पर बगैर मास्क के उमड़ती भीड़ व सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े एक वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। जिले में आज 46 नये कोविड 19 के केस मिले हैं।

जिला प्रशासन द्वारा आज जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बलिया तहसील के 16 कर्मी आज संक्रमित मिले हैं। उपजिलाधिकारी सदर अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि संक्रमित मिले तहसील के पेशकार, लेखपाल व कानूनगों हैं। उधर रसड़ा कोतवाली के एक उप निरीक्षक सहित पांच पुलिस कर्मी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक चिकित्सक सहित दो कर्मी तथा पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का एक पुलिस कर्मी भी आज संक्रमित मिले हैं।

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जिले में मिले अन्य नये पॉजिटिव केस मेंं हल्दी में एक, कदम चौराहा गौशाला रोड में एक, बेदुआ में एक, आवास विकास कालोनी में एक, टैगोर नगर में एक, शास्त्रीनगर में चार, मिड्ढ़ी में एक, कुसौरी कलां में एक, गोपाल बिहार कालोनी में एक, टैगोर नगर में एक, राजपूत नेवरी में एक, कोटवारी रसड़ा में दो, रसड़ा सीएचसी में तीन, एसबीआई रसड़ा में तीन, लोहापट्टी में एक, रसड़ा में एक पॉजिटिव केस मिले हैं।

लोगों को समझाने, खुद सड़क पर उतरे सिटी मजिस्ट्रेट

बलिया शहर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही नगर पालिका से सम्बंधित लोग आज सड़क पर उतर पड़े। अधिकारियों ने दुकानों पर जाकर देखा कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है या नहीं। भ्रमण के दौरान अगर कोई बिना मास्क के दिखा तो उसको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया।

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अधिकारियों ने दो टूक कहा कि खुद की सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अन्यथा पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहें। इस दौरान उल्लंघन करने वालों से बुधवार को 41 हजार व गुरुवार को 14 हजार सहित कुल 55 हजार रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया।

बिना वजह घूमने वालों पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही ने बलिया शहर के बाद रसड़ा नगरपालिका परिषद व आस-पास के एरिया में 18 जुलाई से 25 जुलाई तक निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह एक तरह से लॉकडाउन की तरह ही होगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं व शांति व्यवस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, शराब की दुकानें बंद रहेगी। सभी धर्मों के धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक यात्रा प्रतिबंधित रहेगा। एक साथ पांच व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कुल मिलाकर शहर में निकलने पर प्रतिबंध होगा। बिना वजह अगर कोई घूमता हुआ मिला तो पुलिस वाहन सीज करने के साथ मुकदमा भी दर्ज कर सकती है।

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कलस्टर को कंटेनमेंट जोन में किया गया तब्दील

जिलाधिकारी ने कहा है कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र रसड़ा में विगत कुछ दिनों के भीतर 5-6 वार्डों में कोरोना वायरस पाए जाने एवं नगर क्षेत्र से सटे ग्राम छितौनी व अन्य ग्रामों में भी कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाए जाने के कारण नगर क्षेत्र रसड़ा एवं उसके आसपास स्थित छितौनी इत्यादि ग्राम कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र रसड़ा से संबंधित दो व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। यह सभी कंटेनमेंट जोन में एक से अधिक अलग-अलग परिवार के केस होने के कारण कलस्टर कंटेनमेंट जोन हो गए हैं।

इसमें 500 मीटर का कंटेनमेंट जोन तथा उसके बाद 250 मीटर का बफर जोन किए जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार एक कंटेनमेंट जोन लगभग 1 किलोमीटर का होता है। इस दौरान चिन्हित दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का परिचय पत्र ही पास होगा। इस दौरान रसड़ा कस्बे में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

रिपोर्ट: अनूप कुमार हेमकर

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