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ओएमआर शीट उपलब्ध कराने का आयोग को निर्देश
याचिका पर अधिवक्ता ने बहस की और कहा कि 20 जुलाई 18 को चयन परिणाम घोषित हुआ। जिसे देखने के बाद याची को पता चला उसे अधिक अंक मिलने चाहिए थे।उसने फरवरी 19 में आरटीआई एक्ट के तहत अर्जी दी और ओएमआर सीट मांगी। कई अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के आदेश पर शीट दी गयी है। जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी थी।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2017 ओएमआर शीट 8 हफ्ते में याची को मुहैया कराने का आदेश दिया है। याची का कहना है कि उसकी कापी का मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। आयोग के अधिवक्ता के.एस. कुशवाहा ने कहा कि यदि याची मांग करेगा तो आयोग ओएमआर शीट की कापी उपलब्ध कराएगा।
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इस पर कोर्ट ने याचिका निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने जौनपुर के सन्तोष कुमार व 2 अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता ने बहस की और कहा कि 20 जुलाई 18 को चयन परिणाम घोषित हुआ। जिसे देखने के बाद याची को पता चला उसे अधिक अंक मिलने चाहिए थे।उसने फरवरी 19 में आरटीआई एक्ट के तहत अर्जी दी और ओएमआर सीट मांगी। कई अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के आदेश पर शीट दी गयी है। जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी थी।
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बाहुबली धनन्जय सिंह की सुरक्षा वापसी के खिलाफ याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद रहे बाहुबली धनन्जय सिंह की सुरक्षा वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने धनन्जय सिंह को जीवन भय न होने को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया था। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने धनन्जय सिंह की याचिका पर दिया है।
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राज्य सरकार अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट पेश की। कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा मामले में धनन्जय सिंह के क्रियाकलापों एवं उनकी संलिप्तता एसआईटी ने जांच कर रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने रिपोर्ट का परीक्षण करने बाद मामले को गम्भीर माना और सरकार से कहा कि वह रिपोर्ट के आधार पर याची के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करे।
जौनपुर के प्रह्लाद गुप्ता ने एक याचिका दाखिल कर धनन्जय सिंह को मिली सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद याचिका निस्तारित कर दी गयी।