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Hardoi News: तीन साल बाद जिला पंचायत को ब्याज सहित रुपए वापस करेगा बैंक, कोर्ट ने दिया आदेश
Hardoi News: जिला पंचायत ने कहा, यह कानून की जीत है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है।
Hardoi News: हरदोई जिला पंचायत ने काफी लंबे समय के बाद एक कानूनी प्रक्रिया में जीत हासिल की है। हालांकि यह सफलता महज कुछ रुपयों को लेकर ही थी। जिसको लेकर हरदोई जिला पंचायत उपभोक्ता फोरम पहुंची थी उसी मामले में अब 2 साल बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला जिला पंचायत हरदोई के पक्ष में सुनाया है।
दरअसल आज से 8 साल पूर्व जिला पंचायत हरदोई के खाते से 35 लाख 71 हजार 827 रुपए का फर्जीवाड़ा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया था। जिला पंचायत का यह पैसा किसी दूसरे खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था। जिला पंचायत द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से मामले की शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद वर्ष 2020 में 35 लाख 70 हजार 358 जिला पंचायत हरदोई के खाते में वापस करा दिये गए थे। इस खाते से कटे रुपए और वापस आए रुपए में 1468 रुपए कम थे। जिसके बाद जिला पंचायत हरदोई द्वारा उपभोक्ता फोरम का रुख किया गया और बैंक के ऊपर वाद दायर कर दिया गया। आज दो साल बाद उपभोक्ता अदालत में इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश जिला पंचायत हरदोई के पक्ष में दे दिया है।
जिला पंचायत को ब्याज व हरजाने के साथ बैंक रुपए करेगा वापस-
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती ने बताया कि जिला पंचायत के खाते से पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाड़ा करते हुए 35 लाख 71 हजार 827 रुपए उनके खाते से ट्रांसफर कर दिए गए थे। शिकायत के बाद बैंक के द्वारा वर्ष 2020 में पैसे वापस कर दिए गए मगर 1468 रुपए फिर शेष वापस बैंक के ऊपर रह गए थे। जिला पंचायत द्वारा अगस्त 2021 में उपभोक्ता फोरम में एक वाद दायर किया गया था।
जिस मामले को उपभोक्ता फोरम ने गंभीरता से लेते हुए आज पंजाब नेशनल बैंक को जिला पंचायत के 1468 रुपए के साथ-साथ ब्याज और 5000 हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। उपभोक्ता फोरम द्वारा एक निर्धारित तिथि के अंदर बैंक को रुपए वापस करने का आदेश दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने कहा कि यह कानून की जीत है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है।