×

हाईकोर्ट के आसपास अतिक्रमण हटा, इसकी व्यवस्था के लिए DM को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 3 माह के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नगर निगम को हाईकोर्ट गेट के सामने के वेंडरों के लिए स्थान निश्चित कर दशहरे के बाद शिफ्ट करने का आदेश दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 3 July 2023 8:21 AM GMT
हाईकोर्ट के आसपास अतिक्रमण हटा, इसकी व्यवस्था के लिए DM को निर्देश
X

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 3 माह के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नगर निगम को हाईकोर्ट गेट के सामने के वेंडरों के लिए स्थान निश्चित कर दशहरे के बाद शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम को पीडब्ल्यूडी, पीडीए, नगर निगम व जलनिगम के अधिकारियांे के साथ बैठक कर हाईकोर्ट के आसपास की कठिनाइयों को दूर करने के कदम उठाने का निर्देश दिया है और 24 अक्टूबर को कार्यवाई रिपोर्ट मांगी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने बार एसोसियेशन के पूर्व महासचिव प्रभाशंकर मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सड़क के दोनों तरफ के नाले ढंके जाय और सड़क व नाले के बीच में सीमेंट की ईंट बिछाकर समतल किया जाय तथा वेंडरों को हाईकोर्ट गेट संख्या 4 व 5 के सामने की फुटपाथ की दूकानों को उचित स्थान पर शिफ्ट किया जाय।

यह भी पढ़ें…UK कोर्ट ने दिया पाकिस्तान को तगड़ा झटका, भारत को देगा 306 करोड़ रुपए

फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे की सड़क का मानक के अनुरूप चैड़ीकरण किया जाय। पीडीए की पत्रावली से स्पष्ट हुआ कि अतिक्रमण करने वाले लोगों को 15 नोटिसें जारी की गयी है किंतु कार्यवाई नहीं हुई। कोर्ट ने कार्यवाही 3 माह में पूरी करने का आदेश दिया। बार के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय ने कोर्ट को बताया कि फ्लाई ओवर के नीचे की सड़कों पर चलने में दिक्कत आ रही है। नाले की सफाई व देखभाल नहीं की जा रही है। गेट के सामने दूकानें लगने से लोगो व वादकारियों को परेशानी हो रही है। विभागों में आपसी सहयोग न होने के कारण कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने महाराष्ट्र एकता हाकर्स यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट के सभी प्रदेशों के मुख्य सचिव को दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है।

यह भी पढ़ें…पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो रहे हैं गांधी

आवासीय भूमि का पट्टा नहीं देने पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पट्टे पर आवंटित आवासीय भूमि का कब्जा पट्टाधारक को नहीं सौंपने के मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अर्का गांव मंझनपुर कौशाम्बी के मेदाई की याचिका पर यह आदेश नायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। याची के अधिवक्ता पी.के. मिश्र का कहना था कि याची को गांव में 0.018 हेक्टेयर भूमी एक जनवरी 1994 को आवंटित की गई थी। मगर अब तक उस पर उसे कब्जा नहीं दिया गया है। याची ने एसडीएम मंझनपुर से भी गुहार लगाई थी। मगर कोई सुनवाई नहीं हुईं। कोर्ट ने इस मामले में 16 अक्टूबर तक जानकारी देने का निर्देश दिया है।

28 जुलाई 18 से लापता सिपाही के बारे में जानकारी पेश करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 18 से लापता सिपाही के पिता की मुख्य न्यायाधीश से की गयी गुहार को गम्भीरता से लिया है। गांधी शास्त्री जयंती की छूट्टी होने के बावजूद लापता सिपाही का पता लगाने की दृष्टि से कोर्ट बैठी और लापता सिपाही के पिता के पत्र को बन्दीप्रत्यक्षी याचिका मानते हुए कमांड आफिसर मिलिट्री पुलिस कैंट बरेली से लापता सिपाही के बारे में जानकारी तलब की है।याचिका की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

यह भी पढ़ें…पाक आतंकियों का होगा सफाया, सेना ने की ‘स्पेशल ऑपरेशन्स’ की बड़ी तैयारी

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने दामोवल होशियार पुर पंजाब के निवासी उपदेश सिंह के पत्र पर कायम बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। लापता सिपाही के पिता ने पत्र में लिखा है कि 28 पंजाब रेजिमेंट पिथौरागढ़ में तैनात सिपाही रजत सिंह को अवैध तरीके से कर्नल रिटायर्ड ए.के. दुबे के बरेली आवास पर भेजा गया। 28 जुलाई 18 से उसके बारे में कोई जानकारी नही है। वह लापता है। पिता की फरियाद नहीं सुनी गई। लापता होने के एक साल बाद 30 जुलाई 19 को थाना कैंट, बरेली में एफआईआर दर्ज हुई किन्तु पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कोई कार्यवाई नहीं की गयी।

सैनिक के पिता ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने बेटे का पता लगाने की गुहार लगायी है। राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता सैयद अली मुर्तजा ने कोर्ट को बताया कि मिलिट्री पुलिस के कमांड आफिसर को लिखा गया कि लांस नायक बलवंत सिंह को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए भेजे किन्तु सहयोग नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने कमांड आफिसर मिलिट्री पुलिस कैंट बरेली को नोटिस जारी कर मुख्यालय से लापता सिपाही के बारे में 14 अक्टूबर को जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story