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Kannauj News: छात्रा के साथ टीचर ने ही किया था रेप, सुनाई गई ये सख्त सजा

Kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले में एक शिक्षक ने गुरु-शिष्य का रिश्ता कलंकित कर दिया। दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी शिक्षक पर लगातार दो वर्ष तक छात्रा को ब्लैकमेल कर उससे दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज था।

Pankaj Srivastava
Published on: 21 Aug 2023 5:02 PM IST
Kannauj News: छात्रा के साथ टीचर ने ही किया था रेप, सुनाई गई ये सख्त सजा
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Teacher Raped a Student Punished by Court, Kannauj

Kannauj News: यूपी के कन्नौज जिले में एक शिक्षक ने गुरु-शिष्य का रिश्ता कलंकित कर दिया। दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी शिक्षक पर लगातार दो वर्ष तक छात्रा को ब्लैकमेल कर उससे दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज था। इस मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने टीचर के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर 7 साल की सश्रम कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

ऐसे सामने आया था मामला

गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा ने 17 फरवरी 2019 को छिबरामऊ कोतवाली में अध्यापक अभय उर्फ आदित्य के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया गया कि उसने छिबरामऊ कस्बे में संचालित एक इंटर कॉलेज में जुलाई 2017 में कक्षा 12 में प्रवेश लिया था। जहां उसी कालेज में बजरिया सिकंदरपुर का रहने वाला अभय उर्फ आदित्य अध्यापक था। जो उसको कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित पढ़ाता था।

कोचिंग पढ़ाने के नाम पर किया ब्लैकमेल

टीचर ने छात्रा को घर पर कोचिंग पढ़ाने की बात कही और फिर उसने कोचिंग पढ़ने पर अच्छे नंबर से पास कराने और स्कॉलरशिप दिलाने का झांसा दिया। जिसके बाद शिक्षक ने उसके घर पर पढ़ाने के दौरान स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बहाने उसकी मार्कशीट व बैंक खाते की पासबुक अपने पास रख ली। कुछ दिन बाद जब छात्रा ने पास बुक और मार्कशीट मांगी तो शिक्षक ने छात्रा को अपने घर पर बुलाया। छात्रा जब अध्यापक के घर पहुंची तो उसने चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसको बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए शिक्षक ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए।

अध्यापक ने धमकी दी कि अगर उसने कहीं शिकायत की तो वह उसकी अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उसको बदनाम कर देगा। इसके बाद पीड़िता डर व सहम गई। ऊपर से अध्यापक ने छात्रा से कोर्ट मैरिज की बात कहते हुए अपनी पत्नी सहित परिजनों को उसके घर भेजकर पूरे गांव में बदनामी करवा दी। ब्लैकमेल और रेप की वारदात से परेशान होकर छात्रा ने 17 फरवरी 2019 को छिबरामऊ कोतवाली में अध्यापक अभय उर्फ आदित्य के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच के बाद मामले का कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर फास्ट कोर्ट के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने मामले की सुनवाई की।

आरोपी अध्यापक को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

इस मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का है। साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने आरोपी अध्यापक अभय उर्फ आदित्य को दोषी करार दिया। कोर्ट ने धारा 376 में 7 साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपये व धारा 328 में 5 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश दिया गया है।



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Pankaj Srivastava

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