TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

काशी में मंदिर-मस्जिद विवाद: सुनवाई पूरी, कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

आज जनपद न्यायाधीश के न्यायलय में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने सिविल रि‍वीजन दाखिल किया था।  लोअर कोर्ट ने जो फैसला 25 फरवरी 2020 को दिया था, जिसमे लोअर कोर्ट ने यह आदेशित किया था

Suman  Mishra | Astrologer
Published on: 20 Oct 2020 8:58 PM IST
काशी में मंदिर-मस्जिद विवाद: सुनवाई पूरी, कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
X
यह सिविल रि‍वीजन सुनवाई के योग्य ही नहीं है। इसे विधिक बिंदु पर निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि इसपर जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा विधिवत सुनवाई

वाराणसी स्वयंभू लार्ड विशेश्वर एवं अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद के मुकदमे मंगलवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए विलम्बित सिविल रि‍वीजन के 3 हज़ार रुपये के जुर्माने की अदायगी के बाद जिला जज ने सुनवाई की। इस दौरान जिला जज ने सभी पक्षों को गौर से सुना और इस मुकदमे की सुनवाई सिविल न्यायालय में हो या वक्फ ट्रिब्यूनल में इसपर फैसला सुरक्षित कर लिया।

ह पढ़ें....यूपी पहुंचा TRP घोटाला: अर्नब के बाद अब लखनऊ में FIR, CBI जांच की सिफारिश

कल आ सकता है फैसला

इस सम्बन्ध में स्वयंभू लार्ड विशेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि आज जनपद न्यायाधीश के न्यायलय में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने सिविल रि‍वीजन दाखिल किया था। लोअर कोर्ट ने जो फैसला 25 फरवरी 2020 को दिया था, जिसमे लोअर कोर्ट ने यह आदेशित किया था कि जो मूल वाद है ज्ञानवापी का उसके सुनवाई का अधिकारी सिविल न्यायालय को है नाकि वक्फ ट्रीब्यूनल लखनऊ को।

यह पढ़ें...चीन पर गिरेगा बम! भारत देगा ऐसा झटका, मिला इस देश का साथ

vishwanath aanand

यह पढ़ें....खौफनाक नहीं कोरोना: बढ़ा दूसरी लहर का खतरा, जोखिम में जान, पर डर खत्म

जुर्माना अदा होने के बाद शुरु हुई सुनवाई

विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सिविल रि‍वीजन विलम्बित दाखिल किया था, जिसपर उनको 3 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा था। आज जुर्माना अदा करने के बाद सुनवाई के लिए सिविल रि‍वीजन प्रस्तुत हुआ। इसपर मंदिर पक्ष की तरफ से विरोध किया गया कि यह सिविल रि‍वीजन सुनवाई के योग्य ही नहीं है। इसे विधिक बिंदु पर निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि इसपर जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा विधिवत सुनवाई करके फैसला सुरक्षित कर लिया गया है।

यह पढ़ें...महिला अपराध को मिलकर रोकें! पुलिस पर न रहें निर्भर, ये लोग उठाएं जिम्मेदारी

आशुतोष सिंह रिपोर्टर



\
Suman  Mishra | Astrologer

Suman Mishra | Astrologer

एस्ट्रोलॉजी एडिटर

मैं वर्तमान में न्यूजट्रैक और अपना भारत के लिए कंटेट राइटिंग कर रही हूं। इससे पहले मैने रांची, झारखंड में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में रिपोर्टिंग और फीचर राइटिंग किया है और ईटीवी में 5 वर्षों का डेस्क पर काम करने का अनुभव है। मैं पत्रकारिता और ज्योतिष विज्ञान में खास रुचि रखती हूं। मेरे नाना जी पंडित ललन त्रिपाठी एक प्रकांड विद्वान थे उनके सानिध्य में मुझे कर्मकांड और ज्योतिष हस्त रेखा का ज्ञान मिला और मैने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए पढाई कर डिग्री भी ली है Author Experience- 2007 से अब तक( 17 साल) Author Education – 1. बनस्थली विद्यापीठ और विद्यापीठ से संस्कृत ज्योतिष विज्ञान में डिग्री 2. रांची विश्वविद्यालय से पत्राकरिता में जर्नलिज्म एंड मास कक्मयूनिकेश 3. विनोबा भावे विश्व विदयालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री

Next Story