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अभी-अभी शराब पर बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में जारी हुआ ये आदेश

उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने की अनुमति के साथ ही शराब की बिक्री धड़ल्ले से शुरू हो गई है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में शराब की खरीद के लिए दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखी गई।

Shreya
Published on: 4 May 2020 7:41 AM GMT
अभी-अभी शराब पर बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में जारी हुआ ये आदेश
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अभी-अभी शराब पर बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में जारी हुआ ये आदेश

लखनऊ: कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन दो हफ्तों (17 मई) तक के लिए बढ़ा दिया है। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसी के साथ ही ज्यादातर राज्यों में कई तरह की बंदिशें खत्म कर दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से शुरू हुई बिक्री

इसके अलावा 4 मई से ज्यादातर राज्यों में शराब की बिक्री और खरीद को भी अनुमति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी शराब की दुकान खोलने की अनुमति के साथ ही शराब की बिक्री धड़ल्ले से शुरू हो गई है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में शराब की खरीद के लिए दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखी गई।

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सीमित मात्रा में ही खरीद सकेंगे शराब

इस दौरान प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने कहा कि लोग अगले 3 से 4 दिनों तक एक सीमित मात्रा में ही शराब खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक बार में केवल 1 बोतल, 2 अद्धा (हाफ), 3 पव्वा, 2 बीयर की बोतल, 3 केन ही खरीद सकते हैं।

ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई

इस दौरान प्रमुख सचिव की तरफ से ओवर रेटिंग रोकने के लिए शराब की दुकानों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। संजय भूसरेड्डी ने कहा कि ओवर रेटिंग करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुकानों पर आबकारी के अलावा पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं।

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शराब की खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह 10 बजे से शराब की बिक्री शुरू हो गई। इस दौरान दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। हालांकि शराब की खरीद के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। वहीं बाराबंकी मेंं भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। भारी भीड़ के बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं।

एक व्यक्ति को केवल डेढ़ लीटर शराब खरीदने के आदेश

जिला प्रशासन ने सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही एक व्यक्ति को केवल डेढ़ लीटर शराब खरीदने के ही आदेश हैं। दुकानों पर आबकारी के साथ-साथ पुलिस का पहरा दे रही है। इसके अलावा स्थिति को काबू में रखने के लिए जिला आबकारी अधिकारी अपनी टीम के साथ दुकानों का दौरा कर रहे हैं।

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हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में जारी रहेंगी बंदिशें

बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान प्रदेश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीन जोन में बांटा गया है। इसी के साथ ही प्रदेश में सशर्त कुछ छूट भी दी गई हैं। हालांकि, रेड जोन के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में बंदिशें पहले की ही तरह लागू रहेंगी।

इन दो जिलों में नहीं मिलेगी कोई छूट

वहीं जिला प्रशासन ने आगरा और मेरठ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी के इन 2 जिलों में कोई छूट नहीं देने का फैसला किया है। ऐसे में आगरा व मेरठ में फिलहाल शराब की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी।

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