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बलिया में कोरोना वायरस के आए नए मामले, प्रशासन ने दिए ये निर्देश

बलिया जिले में आज दो और कोरोना संक्रमित मिले। इसके साथ ही जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 59 हो गई है। इस बीच जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश के क्रम में धार्मिक स्थलों, कार्यालयों, होटल रेस्टोरेंट तथा माल खोले जाने को लेकर दिशा निर्देश दे दिया।

Ashiki
Published on: 8 Jun 2020 1:47 PM GMT
बलिया में कोरोना वायरस के आए नए मामले, प्रशासन ने दिए ये निर्देश
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बलिया: बलिया जिले में आज दो और कोरोना संक्रमित मिले। इसके साथ ही जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 59 हो गई है। इस बीच जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश के क्रम में धार्मिक स्थलों, कार्यालयों, होटल रेस्टोरेंट तथा माल खोले जाने को लेकर दिशा निर्देश दे दिया तथा सरकारी दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन करने की सख्त हिदायत दी है।

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जिले में आज दो नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। जिला कोरोना सर्विलांस प्रभारी डॉ. एके मिश्रा ने बताया कि आज मिले कोरोना रोगी में से एक गड़वार ब्लाक के अरईपुर तथा दूसरा चिलकहर ब्लाक के बुढऊ का निवासी है। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 59 हो गई है। इसमें से 36 रोगी स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में कुल 2492 सैम्पल लिये गये हैं, जिसमें 1985 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। 449 सैम्पल अभी भी प्रक्रियागत हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल देर रात्रि तक कैलानी व सोहांव ग्राम में 8 वर्षीय बालक तथा चकरा ग्राम में 8 वर्षीय व 4 वर्षीय बालक तथा 6 वर्षीय बालिका का सैम्पल लिया गया है।

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इस बीच जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 5 के संबंध में शासन के निर्देश के क्रम में धार्मिक स्थलों कार्यालयों व होटल रेस्टोरेंट तथा माल खोले जाने के संबंध में सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधक, स्वामीगण के साथ ही सभी होटल, रेस्टोरेंट व माल के प्रबंधकगण के साथ बैठक किया। जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही ने बैठक में जनपद की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए शासन के निर्देशों के बारे में बताया गया तथा सभी से अपेक्षा की गई कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पिछले दो माह से किए गए प्रयासों के अनुसार पूरी सतर्कता के साथ परिसर खोला जा सकता है।

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उन्होंने स्पष्ट किया है कि परिसर खोले जाने पर भवन स्वामी का उत्तरदायित्व होगा कि परिसर में प्रवेश के पूर्व थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने स्पष्ट हिदायत दिया कि किसी भी दशा में परिसर में एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश ना हो। उन्होंने कहा कि परिवार में काम करने वाले कर्मचारियों के मास्क पहनने के साथ ही चौकसी सम्बन्धी एहतियात बरतने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित प्रतिष्ठान की होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी संबंधित को शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन परिसर खोलने के साथ साथ करना होगा।

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रिपोर्ट: अनूप कुमार हेमकर

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