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मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चकेरी कानपुर के निवासी तन्वी दानिश अली उर्फ शबा उर्फ बरखा व 6 अन्य के खिलाफ कानपुर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

Aditya Mishra
Published on: 1 Aug 2019 6:55 PM IST
मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चकेरी कानपुर के निवासी तन्वी दानिश अली उर्फ शबा उर्फ बरखा व 6 अन्य के खिलाफ कानपुर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और विपक्षियों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

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कोर्ट ने पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद को मिडिएशन सेंटर भेज दिया और सेंटर से दोनों पक्षों के बीच सुलह के बारे में रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम ने दिया है।

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याची अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय का कहना है कि याची हिन्दू है, उसने मुस्लिम से प्रेम विवाह किया है। जहां उसके साथ मारपीट की गई और उत्पीड़न किया गया तो उसने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है।

पेशबंदी में ससुराल के लोगों ने यह केस कायम किया है। याची समझौता करना चाहती है। इसलिए प्रकरण मिडिएशन सेंटर भेजा जाय। याचिका की सुनवाई 4 नवम्बर को होगी।

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Aditya Mishra

Aditya Mishra

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